68500 भर्ती में वरीयता से जिला आवंटन नहीं करने पर सचिव को अवमानना का नोटिस, 18 अगस्त को अगली सुनवाई
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी के ऐसे चयनित सहायक अध्यापकों जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरज कैटेगरी में चले गए हैं को उनकी वरीयता के जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

बादल मलिक और 11 अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूíत जेजे मुनीर ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक याचीगण ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण वह जनरल कैटेगरी में चले गए। इसलिए विभाग ने उनको वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किए हैं, जबकि उनसे मेरिट में काफी नीचे के अभ्यíथयों को वरीयता वाले जिले दिए गए हैं। याचीगण ने गृह जिले को वरीयता दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2019 को याचीगण को उनकी वरीयता के जिले आवंटित करने का निर्देश दिया था। याचिका पर अब 18 अगस्त 2020 को सुनवाई होगी।

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