राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की एक जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक की अवशेष राशि की 10 फीसदी रकम टियर एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 फीसदी धनराशि एनपीएस के कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।
जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं निर्णय लिए जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी व कर्मचारी 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको देव महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। शासन ने राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी बढ़ी दर से महंगाई राहत दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। एक जुलाई 2021 से पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है।
4000 से लेकर 21000 तक बढ़ जाएगा वेतन
महंगाई भत्ता / महंगाई राहत में 11 फीसदी की वृद्धि के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों के वेतन में 4000 से लेकर 21000 रुपये महीने तक की वृद्धि होगी। इसके बाद नवंबर में एक डीए और मिलना है। जनवरी 2022 में एक और डर पाने के हकदार राज्यकर्मी हो जाएंगे।
हाईकोर्ट व उपक्रमों के लिए विभाग जारी करेंगे आदेशः यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।