केंद्र सरकार ने किया संशोधन : 01-01-2020 से NPS कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को शुरू के 10 साल अन्तिम सैलरी की 50% पेन्शन मिलेगी और इसके बाद 30% पुरी जिन्दगी एवं आश्रित पुत्र/ पुत्री को नौकरी

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