सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में पांच हजार शिक्षकों के पदों पर लिखित परीक्षा से होगी जल्द भर्ती

लिखित परीक्षा से भर्ती : ये भर्तियां नए नियमों के मुताबिक होंगी। राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। साथ ही चयन परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर होना है।

सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 5 हजार शिक्षकों के पद पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसमें 1065 पद हेडमास्टर के हैं, 4006 पद सहायक अध्यापकों के और 721 पद लिपिक के हैं। आयोग का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल की भर्तियां होंगी। बीच में कई बार रोक हटाई गई लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई। इन स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन का भुगतान करती है।

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