जनपदों में किए गए शिक्षकों के निलंबन के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
निम्न लिखित निर्देशो का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करे…
१. शिक्षको के निलंबन की कार्यवाही नियमावली १९९९ के अनुसार अंतिम विकल्प के रूप में ही की जाए। छोटी छोटी गलतियों के लिए उक्त कार्यवाही कदापि न की जाए
२. शिक्षको के निलंबन की दशा में #Anushanatmak जांच की कार्यवाही शासनादेश दिनाक 14/8/2020के अनुसार के एक माह में अवश्य पूरी कर ली जाए।
3.मूल विद्यालय से इतर किसी भी विद्यालय/कार्यालय में किसी भी अध्यापक को संबद्ध न किया जाय । संबद्ध सभी शिक्षको को तत्काल मूल विद्यालय में भेजा जाय ।इस संबंध में पूर्व में ही निर्देश भेजे जा चुके है।
4.उक्त निर्देशो के अनुपालन में विचलन/जॉच में उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के जिम्मेदारी तय की जाएगी
महानिदेशक स्कूल शिक्षा

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