नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को इस बात की इजाजत दे दी कि वह पिछले साल हुई एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय (SSC CGL) 2017 पुन:परीक्षा के नतीजे (SSC CGL 2017 Result) घोषित कर दे. न्यायमूर्ति एस ए बोब्डे और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि एसएससी सीजीएल, 2017 के नतीजों पर पिछले साल 31 अगस्त को लगाई गई रोक नौ मार्च 2018 को कराई गई पुन: परीक्षा पर जारी नहीं रहेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संगठन में कोई भ्रष्ट था इसलिए लाखों बेरोजगार युवाओं को परेशान होना पड़ा.
पीठ ने सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये सुझाव देने के उद्देश्य से इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी और प्रख्यात कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय पी भाटकर की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई है.
पीठ ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख नौ अप्रैल को तय की है. बता दें कि एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा का पेपर (SSC CGL Paper Leak) कथित तौर पर लीक हो गया था जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं ने कई दिनों पर प्रदर्शन किया था.