बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराएं छह माह का ब्रिज कोर्स, 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का आदेश

🛑 बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराएं छह माह का ब्रिज कोर्स 🛑 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का आदेश

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यताधारक अध्यापकों को एनसीटीई के गजट आदेश के मुताबिक छह माह का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग की तरफ से यह ब्रिज कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।

कुमार समेत 10 शिक्षकों की दो याचिकाओं पर दिया। याचियों के वकील दीपक कुमार का कहना था कि एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट आदेश के तहत 69 हजार शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यताधारक शिक्षकों को दो साल के अंदर छह माह का ब्रिज कोर्स करवाए जाने को कहा गया था। याचियों का कहना था कि उन्हें अक्तूबर 2020 में तैनाती मिली। करीब डेढ़ साल से अधिक वक्त के बाद भी उन्हें ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं।



उधर, सरकारी वकील रणविजय सिंह ने अदालत को बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को छह माह की ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाने को लिखा है। कोर्ट ने कहा की ऐसे में राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरूआती तैनाती की तारीख से दो साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका याचियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ कहा कि हर हाल में सरकार या फिर परिषद को याचियों के लिए यह ब्रिज कोर्स करवाना होगा। इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।

हाईकोर्ट : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति होने तक स्टाइपेंड देने का अंतिम अवसर

हाईकोर्ट : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति होने तक स्टाइपेंड देने का अंतिम अवसर

जिला प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य को अगली सुनवाई पर हाजिर रहने का निर्देश

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति मिलने तक के स्टाइपेंड का भुगतान करने संबंधी पूर्व के आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट जिला प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान प्रयागराज के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पांडेय को आठ नवंबर तक आदेश का पालन करने के लिए कहा है । कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट अवमानना आरोप निर्मित करेगी। कोर्ट ने याचियों को नियमित नियुक्ति होने तक स्टाइपेंड का भुगतान करने का आदेश दिया था।जिसका पालन न  करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।कोर्ट ने कहा है कि 2004 विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षुओं का  कार्य अवधि सहित चार्ट तैयार कर पेश करें। यह भी बताएं वे कब नियुक्त किए गए और स्टाइपेंड की कितनी राशि का भुगतान किया गया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक बकाए का सभी को भुगतान किया जाए। याचिका की अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। 

कोर्ट के आदेश पर प्रधानाचार्य हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2015 के शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण अवधि का ही स्टाइपेंड (वृत्ति) देने की व्यवस्था है। कोर्ट ने कहा कि 2004 के शासनादेश में प्रशिक्षण अवधि से नियमित नियुक्ति होने तक वृत्ति देने की व्यवस्था है। कोई शासनादेश भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। इसलिए 2004 के शासनादेश के तहत पारित आदेश का पालन किया जाए। कोर्ट अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई। इस पर प्रधानाचार्य ने बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय मांगा। अमर उजाला नेटवर्क