69000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क मुद्दा चीफ जस्टिस की कोर्ट में, पढें रणनीति रिजवान टीम की

69000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क मुद्दा चीफ जस्टिस की कोर्ट में:-
23 मई को 69000 शिक्षक भर्ती में 40/45 प्रतिशत पासिंग मार्क के खिलाफ अभियोजित अब तक 15 स्पेशल अपील की सुनवाई नियत हो गई है।
इन सभी स्पेशल अपील की सुनवाई लखनऊ खण्डपीठ, मा0 चीफ जस्टिस की कोर्ट में, मा0चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी एवं मा0 जस्टिस जसप्रीत सिंह जी की डिवीजन बेंच में फ्रेस केस के बाद डेली कॉज में 48 नम्बर पर होगी।
मा0चीफ जस्टिस 23 मई से लखनऊ पीठ में बैठेंगे। चूंकि मामला बड़ा और संवेदनशील है इसलिए ये केस चीफ जस्टिस कोर्ट में लिस्टेड हो गया है।
23 मई के पहले विपक्षी पार्टी को टीम के ऑब्जेक्शन पर अपना रेजॉइंडर फ़ाइल करना है। रेजॉइंडर पर कोर्ट के कंसीडरेशन के आधार पर इन स्पेशल अपील की मेन्टेनबिलिटी तय होगी।
यदि 23 मई के पहले विपक्षी का रेजॉइंडर दाखिल हो गया तो जबरदस्त बहस होने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि यही बहस ही 40/45 के विरोधियों की याचिकाओं की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता पर मुहर लगाएगी।

केस अब हार/जीत के अलावा प्रतिष्ठा का भी मुद्दा बन चुका है। इसलिए अब सभी को इसमे जागरूक और सतर्क रहना होगा। टीम अपनी पूरी तैयारी और पूरे पैनल के साथ 23 मई को कोर्ट में आप सभी का सुरक्षा कवच बनकर प्रेजेंट रहेगी। आप अपने हिस्से का सहयोग जारी रखें,हम अपनी कर्तव्यनिष्ठता पर अडिग हैं।

®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)
(रजि0)

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69000 शिक्षक भर्ती: 40/45 प्रतिशत पासिंग मार्क के विरुद्ध योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) की स्थिति

आज सुबह से इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि इलाहाबाद पीठ में 40/45 प्रतिशत पासिंग मार्क के खिलाफ स्पेशल अपील दाखिल हो गयी। जिसकी सुनवाई आज हुई।
ये स्पेशल अपील- 566/2019, MALKA E IRAM & OTHRS
03 मई को दाखिल हुए थी। आज मा0चीफ जस्टिस कोर्ट में फ्रेस केस न0-5 पर लिस्टेड थी। ऐन मौके पर फ्रेस केस मा0चीफ जस्टिस की कोर्ट से अलग होकर मा0 जस्टिस सुधीर अग्रवाल और मा0जस्टिस राजबीर सिंह की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए। इसी कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई।
चूंकि इस स्पेशल अपील में न तो किसी को प्रॉपर रेस्पोंडेंट पार्टी बनाया गया न ही किसी पार्टी को नोटिस रिसीव कराया जो कि मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिविल प्रोसीजर कोड के विरुद्ध थी, इसलिए अधूरी याचिका की वजह से बिना किसी मेरिट के खारिज कर दी गई। विदित हों कि इसी रेस्पोंडेंट पार्टी की प्रॉपर फाइलिंग न होने की वजह से टीम रिज़वान अंसारी ने लखनऊ पीठ का डबल बेंच का आदेश मा0 सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवा दिया था।

टीम की चारो तरफ नजर है।कहीं से भी 40/45 पासिंग मार्क का अहित नही होने दिया जाएगा। विरोधी जहाँ जहाँ 40/45 के विरुद्ध जाएगा उसकी यही दशा होगी।

आप सभी निश्चिन्त रहें,टीम आपकी सुरक्षा के लिए 24×7 तत्पर है।

®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)

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