GOVERNMENT JOBS : इंटर कॉलेजों में 5000 बाबुओं की होंगी भर्तियां

राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में रिक्त 5000 से अधिक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियांकरेगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेशभर के सरकारी विभागों में खाली कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां करेगा।

खाली हैं बाबुओं का पदः राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तरपर होती थीं औरसहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती का अधिकार कालेज प्रबंधन को होता था। राज्य सरकार ने इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने का फैसला किया है।

टीजीटी-पीजीटी 2020: अल्पकालिक शिक्षकों को दी जाएगी राहत,तदर्थ शिक्षकों का ब्योरा तलब

प्रयागराज : प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में कार्यरत उन अल्पकालिक शिक्षकों को राहत देने की तैयारी है, जिनकी नियुक्ति सात अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक हुई। साथ ही कोर्ट के आदेश पर उन्हें वेतन भुगतान भी हो रहा है लेकिन, अब तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सभी शिक्षकों का ब्योरा सभी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप पर मांगा है। संकेत हैं कि शासन इसके संबंध में निर्णय ले सकता है।

असल में, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कालेजों में 1999 तक तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण हो चुका है। लेकिन, कई जिलों में ऐसे शिक्षक बहुतायत में हैं जो 1990 में दशक में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए लेकिन, अब तक उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है। संभव है कि ऐसे शिक्षकों को सौगात मिल जाए, क्योंकि वर्ष 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं तो नियमित हो जाएंगे। ऐसे में पुराने शिक्षकों का निपटारा भी शासन करना चाहता है।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. महेंद्र देव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों के सात अगस्त 1993 से लेकर 25 जनवरी 1999 तक अल्पकालिक रूप नियुक्त उन शिक्षकों का ब्योरा भेजा जाए जिनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है। संबंधित शिक्षकों का ब्योरा निर्धारित प्रारूप जल्द ई-मेल के जरिए भेजने का निर्देश दिया गया है।

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