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फतेहपुर : रिक्त 19 पदों के लिए 23 नवम्बर को होगी ARP चयन परीक्षा
फतेहपुर : रिक्त 19 पदों के लिए 23 नवम्बर को होगी ARP चयन परीक्षा
फतेहपुर : बेसिक शिक्षा विभाग ने अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के रिक्त 19 पदों को भरने के लिए 23 नवंबर को परीक्षा का आयोजन किया है। राजकीय इंटर कालेज में सुबह 11.30 बजे से दोपहर एक बजे तक चयन परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 22 आवेदक शामिल होंगे।
जिले के परिषदीय स्कूलों की पठन पाठन व्यवस्था में सुधार के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में 70 एआरपी के पद सृजित हैं इनमें 51 कार्यरत हैं। पहले हुई चयन परीक्षा में कुल 54 आवेदकों का चयन किया गया था, लेकिन चयन के बावजूद तीन ने ज्वाइन नहीं किया था। इस तरह से रिक्त 19 पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने दोबारा प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए कुल 22 शिक्षकों ने आवेदन किया है। परीक्षा सुबह 11.30 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने प्रश्नपत्र तैयार कर लिया है। प्रश्नपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के डबल लॉक में सुरक्षित हैं। परीक्षा के आधा घंटे पहले प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र भेजे जाएंगे।
सरकार ने 69000 भर्ती के चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति, एक-दो दिन में मंजूरी मिलने की उम्मीद
प्रदेश सरकार ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है। बेसिक शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि आयोग से एक-दो दिन में मंजूरी मिल जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में कटऑफ विवाद में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शेष रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव की आचार संहिता लागू है।बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के दौरान नियुक्ति देने की अनुमति मांगी है। विभाग का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, 31277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। इसलिए अब शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आयोग से मंजूरी मिलने के इंतजार है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
51,112 रिक्त पदों पर शिक्षामित्रों को भी मौका, सुप्रीमकोर्ट के आर्डर के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ खत्म
51,112 रिक्त पदों पर शिक्षामित्रों को भी मौका, सुप्रीमकोर्ट के आर्डर के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ खत्म
कटऑफ का विवाद बुधवार को खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 60/65 प्रतिशत कटऑफ पर ही भर्ती के आदेश दिए हैं। हालाकि शिक्षामित्रों को अगली शिक्षक भर्ती में एक और मौका मिलेगा। सरकारने इसी मामले में 12 जून को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में शीर्ष कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि तत्समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। यदि कोर्ट 60/65 कटऑफ पर नियुक्ति की अनुमति देती है तो शिक्षामित्रों का हित प्रभावित नहीं होगा अब जबकि जप कोर्ट ने शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है तो शिक्षकों के रिक्त 51,112 पदों पर शिक्षामित्रों को अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। 69, 000 भर्ती में 45,357 शिक्षामित्रों ने आवेदन किया था। इनमें से सामान्य वर्ग के 1561 शिक्षामित्रों ने 65 और आरक्षित वर्ग के 6,457 ने 60 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल किए थे। इन 8, 018 शिक्षामित्रों को भर्ती के पहले चरण 31,277 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति मिल चुकी है। सामान्य वर्ग के 9,386 शिक्षामित्रों को 45 से 65 जबकि आरक्षित वर्ग के 23,243 को 40 से 60 प्रतिशत के बीच अंक मिले थे। इन्हीं शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर 40/45 कटऑफ पर भर्ती का अनुरोध किया था।
1.37 लाख में 15 हजार को ही मिली तैनातीः बिना टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में निरस्त करदिया था।उससमय शीर्ष अदालत ने दो भर्तियों मेंशिक्षामित्रों को उनकी सेवा के आधार परभारांक देते हुए अवसरदेने का आदेश दिया था। उसके बाद दो शिक्षक भर्तियों में 15018 शिक्षामित्रों को नौकरी मिली थी।
मई में घोषित नतीजों के आधार पर ही होगी 69000 शिक्षकों की भर्ती, कटऑफ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर : अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति
मई में घोषित नतीजों के आधार पर ही होगी 69000 शिक्षकों की भर्ती, कटऑफ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति
69 हजार सहायक अध्यापकों के पद पर इस साल मई में घोषित नतीजों के आधार पर भर्ती करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता बाली पीठ ने बुधवार को इस पद पर चयन के लिए कटऑफ अंक को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें से एक याचिका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि कटऑफ बढ़ने के कारण भर्ती परीक्षा में विफल रहे शिक्षामित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि कटऑफ बढ़ाने का फैसला गैरकानूनी है। साथ ही बीएड छात्र सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं रखते। बीएड उम्मीदवारों ने छह महीने के ब्रिज कोर्स को पूरा नहीं किया है, जो सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। वहीं, यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील राकेश मिश्रा की ओर से कहा गया कि कटऑफ में बढ़ोतरी करना कहीं से गलत नहीं है। भले ही ऐसी परीक्षा प्रक्रिया बीच में क्यों न की गई हो। उनकी ओर से इस संबंध में पूर्व के कई आदेशों का हवाला भी दिया गया था। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया
सीएम योगी ने किया फैसले का स्वागत लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है । ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें सरकार की ओर से एक अवसर और दिया जाएगा।
अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर इंतजार प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेकर नवंबर के अंत या दिसंबर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू कर दी है।
कटऑफ : सामान्य के लिए 65% आरक्षित के लिए 60% बरकरारशिक्षामित्रों व अन्य ने यूपी सरकार के सात जनवरी, 2019 के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 में कटऑफ को सामान्य श्रेणी के लिए 65 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लिए 60 फीसदी तय किया गया था। पहले यह कटऑफ 45 और 40 फीसदी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक/अध्यापिकाओं के पारिवारिक पेंशन के नामांकन पत्र का प्रारूप क्लिक कर देखें, डाउनलोड करें व प्रिंट करें
टी ई टी 2018 के संसोधित अंक नियुक्ति में मान्य
31277 परिषदीय शिक्षकों की तैनाती अब ऑनलाइन ही होगी,इस फ़ॉर्मूले से मिलेगी तैनाती, जानिए पूरा प्रोसेस
नवनियुक्त 31277 शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती 30 सितम्बर 2019 की छात्र संख्या के मुताबिक दी जाएगी। इसमें पहली वरीयता महिला व विकलांगों को दी जाएगी। ऑनलाइन के अलावा अन्य किसी भी तरीके से पदस्थापन नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर निर्देश दिए हैं। 31277 अभ्यर्थियों को 30 अक्टूबर तक तैनाती दी जानी है। उन्होंने चेतावनी दी कि कई जिलों से अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की शिकायतें आई हैं।
इस तरह होगी तैनाती
👉प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन तैनाती का सॉफ्टवेयर है, यहीं से तैनाती की कार्रवाई की जाएगी.
👉सबसे पहले मेरिट के मुताबिक अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी
👉पदास्थापन के तिए स्कूलवार रिक्तियों की सूची चस्पा की जाएगी
👉जहां अभ्यर्थी बैठेंगे वहां प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित की जाएगी
👉दिव्यांग व महिला अध्यापकों से पहले विकल्प लिए जाएंगे, इसके बाद पुरुष अध्यापकों से विकल्प लिएजाएंगे
👉 तैनाती का आदेश तुंरत अभ्यर्थी को दिया जाएगा