वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के कर्मियों के तबादलों पर रोक, केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई कार्रवाई

प्रदेश में पहली नवम्बर से शुरू हो रहे वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से जुड़े कार्मिकों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।



आदेश में कहा गया है कि आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों में जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को चुनाव आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि पहली नवमबर 2021 से पांच जनवरी, 2022 तक के बीच किसी भी स्थिति में स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी है।

आयोग ने अर्हता तिथि एक जनवरी 2022 के आधार पर प्रदेश के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक नवम्बर 2021 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मौजूदा वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा।

एक से 30 नवम्बर के बीच लोगों के दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए 7, 13, 21 व 27 नवम्बर को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार 20 दिसम्बर तक मतदाता सूची संबंधी प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और पांच जनवरी 2022 को वोटर लिस्ट के संशोधित फाइलन ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा।

जनवरी 2022 तक निर्वाचन कार्य मे लगे बीएलओ एवं अन्य कार्मिकों के स्थानांतरण पर रोक, आदेश देखें

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