संकट में 11 शिक्षकों की नौकरी फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने का संदेह, एसटीएफ ने कब्जे में लिए सभी ग्यारह शिक्षकों के अभिलेख

प्रतापगढ़ जिले के मंगरौरा ब्लॉक में बारह साल से नौकरी कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग के 11 शिक्षकों के अभिलेख शुक्रवार को एसटीएफ ने अपने कब्जे में ले लिए। आशंका जताई जा रही है कि वर्ष 2009 में इन शिक्षकों ने फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी हासिल कर ली थी। एसटीएफ की जांच के बाद इन शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। विभागीय अफसरों ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। इधर, कुंडा ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल अहिबरनपुर में तैनात शिक्षक रोहित यादव की बीएससी और बीएड की डिग्री फर्जी मिली है। विभाग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया है।

शुक्रवार को अचानक जिले में पहुंची एसटीएफ ने मंगरौरा ब्लॉक में तैनात 11 शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी सभी दस्तावेज और सेवा पुस्तिका कब्जे में ले ली। माना जा रहा है कि जांच के बाद इन शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। विभागीय अधिकारी अभी भी पूरा मामला दबाए हुए हैं। हालांकि पूर्व में एसटीएफ की रिपोर्ट पर पूर्व बीएसए ने दो शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी थी। दोनों शिक्षक मेडिकल पर चले गए और दो माह की छुट्टी के बाद अब लौटने पर वेतन की मांग कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी एसटीएफ की सक्रियता को देखते हुए वेतन भुगतान करने के लिए राजी नहीं हैं। इधर, कुंडा विकास खंड के प्राइमरी स्कूल अहिबरनपुर में बारह वर्ष से तैनात प्रधानाध्यापक रोहित यादव की बीएड और बीएससी की डिग्री फर्जी मिली है। विभाग ने नोटिस देकर स्पष्टीकरण तलब किया है।

विभाग छिपा रहा है शिक्षकों के नाम

मंगरौरा विकास खंड के उन सभी 11 शिक्षकों के नाम विभाग अभी छिपा रहा है, जो एसटीएफ की जांच के दायरे में हैं। फर्जी शिक्षक अब राजनेताओं के पास पहुंचकर अपने बचाव का रास्ता खोज रहे हैं। इस संबंध में प्रभारी बीएसए सुधीर सिंह से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।

812 सहायक शिक्षकों को हाइकोर्ट से झटका, गई नौकरी: सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने दिया सही करार: वेतन की वसूली के आदेश को किया रद्द

के सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने सही करार दिया है , जबकि ऐसे अभ्यर्थी जिन की मार्कशीट में छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत थी उनके संबंध में निर्णय लेने का विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है । कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की विशेष अपील खारिज कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने बीएड डिग्री को फर्जी करार देते हुए लगभग 812 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी थी और भुगतान किए गए वेतन की वसूली शुरू हुई थी। इसके खिलाफ शिक्षक कोर्ट पहुंच गए थे। एकल पीठ ने सरकार के निर्णय को सही करार दिया। इसे विशेष अपील में चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की पीठ ने विशेष अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।

सहायक अध्यापकों से भुगतान किए गए वेतन की वसूली के आदेश को खण्डपीठ ने रद्द कर दिया है। एकल न्यायपीठ ने इस निर्णय को सही करार दिया है।
आपको बता दें कि एकल जज ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों की बीएसए द्वारा की गई बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी थी। एकल जज के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि बीएसए का बर्खास्तगी आदेश एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, जो गलत है। यह भी दलील दी गई कि पुलिस रिपोर्ट को शिक्षकों की बर्खास्तगी का आधार नहीं बनाया जा सकता है। कहा गया था कि बीएसए ने बर्खास्तगी से पूर्व सेवा नियमावली के कानून का पालन नहीं किया। 

जबकि सरकार की तरफ से बहस की गई कि इन शिक्षकों की बर्खास्तगी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच कर रही एसआईटी को रिपोर्ट देने को कहा था। बहस यह भी की गई थी कि फर्जी डिग्री या मार्कशीट के आधार पर सेवा में आने वाले की बर्खास्तगी के लिए सेवा नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। 

फर्जी एवं संदिग्ध शिक्षकों की जांच के सम्बन्ध में सभी BSA को निर्देश जारी

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