बैंक में फिक्स डिपॉजिट (FD 5 year) करने पर भी आयकर में छूट
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ब्रेकिंग न्यूज : फिर बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि, 139(1) में अब 10 जनवरी तक फाइल कर सकते रिटर्न, देखें प्रेस नोट
दिल्लीः आयकर रिटर्न भरने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ाई गई।
सरकार ने ITR फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है. कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2021 तक कर दी गई है।
FATEHPUR – इनकम टैक्स विवाद निवारण कैम्प आयोजन डीएम ने किया रद्द, अब ऑनलाइन ही निस्तारित होंगे मामले, बेसिक शिक्षा के 650 शिक्षकों पर 1 करोड़ टैक्स चोरी का था आरोप, income tax matters
इनकम टैक्स विवाद निवारण कैम्प आयोजन डीएम ने किया रद्द, अब ऑनलाइन ही निस्तारित होंगे मामले, बेसिक शिक्षा के 650 शिक्षकों पर 1 करोड़ टैक्स चोरी का था आरोप, income tax matters
जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर,द्वारा दिए गए विशेष निर्देश ,कोविड -19 महामारी एवं शिक्षक संगठनों के विशेष अनुरोध को दृष्टिगत करते हुए आगामी आयकर कैम्प (जो विभिन्न ब्लॉकों में आयोजित किया जाना था ) को अग्रिम सूचना तक स्थगित किया जाता है ।
शिक्षक अपने अभिलेख अथवा स्पष्टीकरण मेल आईडी [email protected] अथवा व्हाट्सएप्प 9452377253 पर भेज सकते हैं ।शार्ट टैक्स की धनराशि चालान संख्या ITNS281 के माध्यम से लेखा कार्यालय के टैन पर दिनांक 20 अगस्त तक जमा करवा कर मेल [email protected] अथवा व्हाट्सएप्प से सूचित किया जा सकता है । चालान जमा करवाने से पूर्व विभागीय कर सलाहकार से कन्फर्म कर लें । जिससे कि किसी भी धारा या कर निर्धारण वर्ष अथवा कोड की गलती होने पर धनराशि दोबारा जमा करने से बचा जा सके । आयकर जमा करने में या चालान संबंधी किसी समस्या के लिए श्री विवेक तिवारी 9311412372 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
ITR दाखिल करने की तारीख फिर बढ़ाई गई, टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, जानें फाइल करने का तरीका
Income tax return (ITR) filing deadlines extended: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान जारी कर यह सूचना साझा की है। सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।
Income tax return (ITR) filing deadlines extended: केंद्र सरकार ने ने बुधवार (24 जून 2020) को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-2020 (एवाई 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 30 नवंबर 2020 तक पहले ही बढ़ाया जा चुका है
यही नहीं छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को कोरोना संकट की इस घड़ी में राहत मिल सके इसके लिए सरकार ने टैक्सपेयर्स के मामले में स्व-मूल्यांकन टैक्स के भुगतान की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। वहीं टैक्सपेयर्स (1 लाख से ज्यादा कर देयता) के लिए स्व-मूल्यांकन टैक्स भुगतान की डेडलाइन विस्तार नहीं होगा।संबंधित खबरें
महामारी के प्रसार को देखते हुए टैक्सेशन और अन्य कानून अध्यादेश 2020 के तहत सरकार ने मार्च में इनकम टैक्स कानून के विभिन्न अनुपालनों की समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें नई डेडलाइन 31 जुलाई घोषित की गई है।
टैक्स ऑनलाइन भरना बेहद आसान है और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं। आप घर बैठे ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com/ पर विजीट करना होगा। इसके बाद ‘Services’ सेक्शन पर जाना होगा।
ड्रॉप डाउन मेन्यू से ई-पेमेंट के लिए ‘Pay Taxes Online’ विकल्प को चुनें। पनी जरूरत के हिसाब से चालान का ऑप्शन सलेक्ट करें मसलन ये TNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या फॉर्म 26 डिमांड पेमेंट आदि।इतन करते ही आपको PAN और TAN आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही चालान डिटेल्स भी। बैंक, नाम और एड्रेस आदि की जानकारी भी दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको कन्फर्मेश मैसेज मिलेगा जिसके बाद आप बैंक के नेट-बैंकिंग पोर्ट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहां नेट बैंकिंग के लिए लॉग इन करें।
जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको पेमेंट डीटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। इस भरें और पेमेंट कर दें। इसके बाद वेबसाइट पर CIN के साथ अन्य जानकारियां आ जाएंगी। इन जानकारियों को आप कहीं पर नोट कर लें या फिर प्रिंट निकाल लें। बता दें कि हाल ही में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए देरी से रिवाइज्ड इनकम रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है।