परिषदीय शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द

परिषदीय शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट पर खोलने जा रहा है। इस बार उन अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे,जिनका विवाह नियुक्ति मिलने की बात हुआ है और वह तबादले का दूसरा अवसर चाहती है। यह कदम परिषद हाई कोर्ट के आदेश पर उठाएगा। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा अन्य के संबंध में विस्तृत आदेश दिया है। उनका भी अनुपालन होगा। दैनिक जागरण ने 6 नवंबर को अंतर जिला तबादलों के लिए फिर लिए जाएंगे आवेदन शीर्षक खबर दी थी। परिषद वेबसाइट खोलने की समय सारणी जल्द जारी कर सकता है 

प्रसिद्धि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादला के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर विस्तृत फैसला दिया है।
आदेश है कि केवल उस अध्यापिका ओं का दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। असल में विद्यालयों में ऐसी कई अध्यापिका ए तैनात हैं। जिन्होंने पहले अपने पिता के निवास स्थान वाले जिले में तबादला के लिए लेकिन, उनका विवाह दूसरे जिले में हो गया है। इसीलिए अब वह अपने पति के निवास वाले जिले में स्थानांतरण चाहती हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद : 54 हजार पदों के लिए हो सकेंगे अंतर जिला तबादले

बेसिक शिक्षा परिषद : 54 हजार पदों के लिए हो सकेंगे अंतर जिला तबादले

प्रयागराज : कोर्ट की ओर से रोक हट जाने से तय समय से दो माह बाद तबादला सूची जारी हो सकती है। ज्ञात हो कि पहले 22 अक्टूबर को तबादला सूची जारी करने की तैयारी थी ।जिलों में शिक्षकों से आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण हो चुका है ।इस बीच शासन ने पहले शिक्षकों को आवेदन करने में सहूलियत दी और फिर आवेदकों को भी कई तरह की राहत दी गई ।जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या करीब  44 हजार है, वहीं मुख्यमंत्री ने तबादले की अनुमति 54 हजार से अधिक को दी है । बेसिक शिक्षा की आएर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने दो दिसंबर 2019 को तबादला नीति जारी किया था। 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। कुल 1,0431 ने पंजीकरण कराया, जबकि 10,838 ने अंतिम रूप से आवेदन किया था। शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों में रिक्त पदों की वाध्यता नहीं है ।साथ ही तबादले की शर्तें ऐसी हैं कि अधिक संख्या में शिक्षक इधर से उधरहोने में स्कूलों का संचालन प्रभावित होगा | प्रदेश के आठ आकांक्षी जिले सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौती, फतेहपुर, चित्रकूट व बलरामपुर में से हर जिले से उतने ही शिक्षकों का अन्यत्र तबादला होगा जितने शिक्षक संबंधित आकांक्षी जिलों में आने के तिए अनुरोध करेंगे ।

अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों पर लगी रोक में पुनर्विचार की मांग, बेसिक शिक्षा परिषद ने हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी

अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों पर लगी रोक में पुनर्विचार की मांग, बेसिक शिक्षा परिषद ने हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों का बीच सत्र में स्थानांतरण करने पर लगी रोक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुनíवचार करने की मांग की है।

हाईकोर्ट द्वारा अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों के संबंध में दिव्या गोस्वामी केस में पारित आदेश से सत्र मध्य तबादलों पर रोक लगा दी है। परिषद ने आदेश को संशोधित करके तबादले की अनुमति देने के लिए अर्जी दाखिल की है।
बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालयों में छात्र नहीं आ रहे हैं। इससे पढ़ाई भी नहीं हो रही है, इसलिए बीच सत्र में स्थानांतरण करने से छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में सत्र के बीच में स्थानांतरण करने की अनुमति देने से कोई विधिक नुकसान नहीं होगा।


बेसिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 को शासनादेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जो शिक्षक एक बार अंतर जिला स्थानांतरण ले चुके हैं वह दोबारा तबादला की मांग नहीं कर सकते हैं। दिव्या गोस्वामी सहित अन्य दर्जनों याचिकाओं में इस शासनादेश को चुनौती दी गई थी।


हाईकोर्ट ने शासनादेश में सिर्फ अध्यापिकाओं को रियायत देते हुए कहा कि यदि शिक्षिका ने विवाह पूर्व अंतर जिला स्थानांतरण लिया है। इसके बाद उनका विवाह हुआ है तो वह दोबारा स्थानांतरण की मांग कर सकती हैं। इसके अलावा चिकित्सकीय आधार पर भी दोबारा स्थानांतरण की मांग की जा सकती है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि बीच सत्र में अध्यापकों के स्थानांतरण न किए जाएं।

अंतर्जनपदीय ट्रांसफर : बीच सत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर करने पर मा0 न्यायालय ने लगाई रोक , देखें ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट

प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सत्र के बीच में कोई तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार को इसका पालन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि नियुक्ति नियम है और तबादला अपवाद। सरकार को शर्ते लगाने का अधिकार है। किसी भी अध्यापक को तबादले का अधिकार नहीं है।● बीच सत्र में ट्रांसफर करने पर मा0 न्यायालय ने लगाई रोक● अविवाहित शिक्षिकाओं को मिल सकेगा शादी के बाद ट्रांसफर का दूसरा मौका● विवाहित शिक्षिकाओं को सिर्फ एक बार ही ट्रांसफर का मिलेगा मौका● असाध्य रोग की स्थिति में महिला/पुरुष शिक्षक को मिल सकेगा ट्रांसफर का दूसरा मौका● दिव्यांग महिला शिक्षिकाओं को मिल सकता है ट्रांसफर का दूसरा मौका● दिव्यांग पुरुष शिक्षकों को ट्रांसफर का दूसरा मौका देने से कोर्ट का इंकार
दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर 44 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि प्रत्येक अध्यापक को अंतर जिला तबादला के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। केवल उस अध्यापिका को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। उन अध्यापकों को भी तबादला का दूसरा अवसर मिलेगा, जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होगी। शारीरिक रूप से अक्षम अध्यापक को भी एक ही अवसर दिया जाएगा। सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने वालों के माता-पिता के सहारे के लिए उनकी
अध्यापक पत्नियों को दूसरा अवसर मिलेगा
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का मुख्य भाग देखें:-

शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादला पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा सूची को ना दिया जाए अंतिम रूप

बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले की उम्मीद हो रही धूमिल

शासन ने गत वर्ष 2 दिसंबर को शासनादेश जारी कर तबादला प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की थी। पुरूषों के लिए तीन वर्ष एवं महिला शिक्षकों को एक वर्ष की सेवा के आधार पर आवेदन करने की छूट दी गई थी। दिव्यांग महिला एवं पुरूष शिक्षकों को अनिवार्य सेवावधि से छूट दी गई थी।

किसी भी जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल 15 प्रतिशत शिक्षकों का ही तबादला होना था। कोरोना के कारण इस मसले पर अब तक कुछ नहीं हो सका है।

ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को झटका, फिलहाल आसार नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री ने अंतर जिला तबादले से किया इनकार

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बेसिक शिक्षा विभाग की रुकी हुई अंतर्जनपदीय तबादला प्रक्रिया को 69000 शिक्षक भर्ती से पूर्व सम्पन्न किये जाने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 का मांग पत्र

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शिक्षकों का स्थानांतरण:- शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया रुकी, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सूची यथा शीघ्र जारी करने की, की मांग, शिक्षकों को निराश होने की जरूरत नहीं: डॉ. द्विवेदी

शिक्षकों का स्थानांतरण:- शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया रुकी, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सूची यथा शीघ्र जारी करने की, की मांग, शिक्षकों को निराश होने की जरूरत नहीं: डॉ. द्विवेदी