बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपदीयसमिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति / पदस्थापना

आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषद द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपदीयसमिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति / पदस्थापना शासनादेश संख्या-रिट-981अरसठ-52022-657/2021 दिनांक 20.08.2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दिनांक 22.11.2023 को किया जायेगा पदोन्नति हेतुपात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सूची पोर्टल पर प्रत्येक दशा में दिनांक 19.11.2023 तक अपलोड किया जानाअनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में पदोन्नति / पदस्थापना की कार्यवाही बाधित होने की दशा में सम्बन्धित जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पटल सहायक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Note – इस आदेश के अनुसार..

22 nov को पदोनंति प्राप्त शिक्षको को विद्यालय आवंटन किया जाएगा l

प्रमोशन आदेश- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के सम्बन्ध में। 

प्रमोशन आदेश- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के सम्बन्ध में।

चार माह के जद्दोजहद के बाद अन्तत: पोर्टल पर अपलोड हुई शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची

चार माह के जद्दोजहद के बाद अन्तत: पोर्टल पर अपलोड हुई शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची

 

➡️लखनऊ। चार महीने के भारी जद्दोजहद के बाद अन्तत: शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों के प्राइमरी के शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड हो गई। शुक्रवार की देर शाम तक दो जिले की सूची अपलोड होनी बाकी थी जो आज सुबह अपलोड हो गई। ज्येष्ठता सूची के अपलोड हो जाने के बाद अब शिक्षकों के पदोन्नति की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि कुछ जिलों में सूची में मिली गड़बड़ियों के खिलाफ शिक्षकों की नाराजगी सामने आने लगी है। विशेषकर सम्भल जिले में सबसे अधिक शिक्षकों ने सूची का विरोध किया है क्योंकि वहां जन्म तिथि के आधार पर सूची तैयार कर दी गयी है जबकि चयन गुणांक के आधार पर सूची तैयार की जानी थी।

➡️यहां यह उल्लेखनीय है कि बीते 20 फरवरी तक शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड की जानी थी जो आज हुई है। इस चार महीने की अवधि के दौरान ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कई तिथियां तय की गई लेकिन हर सूची पूर्ण नहीं होने के कारण तिथियां आगे बढ़ाई जाती रही। कुल 11 बार तिथियां निर्धारित की गई लेकिन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को हर बार इसे बढ़ानी पड़ी। अन्त में आज 20 मई को सभी जिलों की सूची तैयार होकर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। विदित हो कि ज्येष्ठता सूची फाइनल हुए बिना शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो सकती है। चूंकि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के कई सालों से प्रोन्नति नहीं हुई है लिहाजा शिक्षकों को सूची का बेसब्री से इंतजार था। इस साल फरवरी में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन उससे पहले की (ज्येष्ठता सूची तैयार करने की ) प्रक्रिया को पूरी करने में ही भारी लापरवाही बरती गई। ज्येष्ठता सूची फाइनल करने के लिए डेट पर डेट घोषित की जाती रही लेकिन हर बार समय बढ़ाना पड़ रहा था।

वरिष्ठता सूची देखने के लिए किल्क करें
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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में

➡️ नियम 17 क-

किसी भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (Procedure for Direct Recruitment to a Post for Teaching subjects other than Language)–(1) चयन समिति यथास्थिति, नियम 14 के उपनियम ( 6 ) या नियम 15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी और उस कम में, जिसमें उनके नाम उक्त सूची में हो, चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक बराबर-बराबर हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा।

➡️ अर्थात

यदि एक से अधिक अध्यापक-अध्यपिकाओ की मौलिक नियुक्ति तिथि समान है तो उस भर्ती की नियुक्ति के समय की चयन सूची से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी जिस भर्ती के अंतर्गत आपका चयन हुआ है संबंधित भर्ती की चयन सूची आपके गुणवत्ता अंक (चयन का आधार) आयु व नाम के प्रथम लेटर आदि से बनती है,,।।।

➡️ नियम 18.

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (Procedure for Recruitment by Promotion ) –

( 1) नियम 5 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त का अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उपनियम (2) में पात्रता सूची से प्रकट हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

निर्भय सिंह बाराबंकी

 

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NCTE द्वारा प्रमोशन में टेट अनिवार्य:-

पेज नंबर 01

👉 Ncte के गजट पत्र 12 नवंबर 2014 को जारी पॉइंट 04 के उपखंड ख में कहा गया है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रमोशन के लिए अनुसूची 01 व 02 में यथानिर्दिष्ट संगत न्यूनतम अहर्ताएं लागू होगी.

पेज नंबर 02 व 03

👉 Ncte द्वारा जारी गजट पत्र 23 अगस्त 2010 का है जिसमे अनुसूची एक में प्राथमिक 01 to 05 के लिए विद्यमान यथानिर्दिष्ट संगत अहर्ताएं है जिसमे टेट अनिवार्य बताया गया है

पेज नंबर 04


👉 _Ncte द्वारा जारी गजट पत्र 23 अगस्त 2010 का है जिसमे अनुसूची दो में उच्च प्राथमिक 6 to 8 के लिए विद्यमान यथानिर्दिष्ट संगत अहर्ताएं है जिसमे टेट अनिवार्य बताया गया है

सरल शब्दों में सार यही है कि TET अब सभी के लिए अनिवार्य है। चाहे आपकी बेसिक में नई नियुक्ति हो या आपकी पदोन्नति हो…

आपका शुभ चिंतक