एमडीएम खाता विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष व प्रधानाध्यापक के जिम्मे, शासन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना के खाते का संचालन अब विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक संयुक्त रूप से करेंगे। प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद शासन की ओर से ग्राम प्रधानों के अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं।

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म होने पर मिड-डे मील के तहत खाद्यान्न एवं कनर्वजन कास्ट दिए जाने में परेशानी हो रही है। इस बात को ध्यान में रखकर शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि खाद्यान्न को प्राप्त करने एवं उपभोग करने संबंधी कार्य भी विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक करेंगे।

विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन 30 नवंबर तक पूरा करने के आदेश जारी, ऐसे होगा पुनर्गठन

विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन 30 नवंबर तक पूरा करने के आदेश जारी, ऐसे होगा पुनर्गठन

लखनऊ : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शासन ने कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी (परिषदीय) व अनुदानित स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 30 नवंबर तक विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) गठित कराने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया है। एसएमसी के गठन के लिए स्कूलों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभिभावकों की खुली बैठकें होंगी। जिलाधिकारी जिले के हर ब्लॉक के स्कूलों में एसएमसी गठन के लिए ब्लॉकवार तारीखें तय करेंगे। हर ब्लॉक में एसएमसी गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी नामित करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में रविवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
एसएमसी गठन की बैठक के लिए स्कूल में पढ़ने वाले कम से कम 50 फीसद बच्चों के अभिभावकों/संरक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक या संरक्षक ही एसएमसी के सदस्य चुने जाएंगे। कुल 11 अभिभावक सदस्यों का चुनाव होगा जिसमें 50 फीसद महिलाएं होंगी। सदस्य एसएमसी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से एक महिला होगी। एसएमसी में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होगा। स्कूल की हर कक्षा के बच्चे के अभिभावक एसएमसी के सदस्य होंगे।

खंड शिक्षा अधिकारी हर स्कूल में इस आशय की मुनादी कराएंगे कि उनके ब्लॉक में एसएमसी का चुनाव अमुक तारीख को होगा। जिलाधिकारी की ओर से नामित नोडल अधिकारी ब्लॉक के सभी स्कूलों में एसएमसी गठन के लिए जिम्मेदार होंगे और इसकी निगरानी करेंगे।
खुली बैठकों में होगा चुनाव, जिलाधिकारी हर ब्लॉक के लिए नामित करेंगे नोडल अधिकारी