अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के पश्चात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अध्यापको की सूची निम्नवत तैयार की जायेगी..

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के पश्चात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया
अध्यापको की सूची निम्नवत तैयार की जायेगी..

1. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर’ दिव्यांग महिला की अवरोही में सूची तैयार की जायेगी।

2 अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर दिव्यांग पुरुष की अवरोही में सूची तैयार की जायेगी।

3.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर महिला अध्यापिकाओं की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी।

4. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर पुरुष अध्यापकों की अवरोही कम में सूची तैयार की जायेगी।

5.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि समान होने की दशा में –
क- _अधिक जन्मतिथि के अध्यापक/अध्यापिकाओं को अवरोही क्रम में तैयार सूची में ऊपर रखा जायेगा।
ख-जन्मतिथि समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में अध्यापक/अध्यापिकाओं को सूची में ऊपर रखा जायेगा

विद्यालयों का चिन्हांकन

1- मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा *निर्धारित तिथि* (30 अप्रैल या सितंबर) पर अध्यापक एवं छात्र संख्या जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार विद्यालयवार वैकेन्सी मैट्रिक्स तैयार की जायेगी।

2. विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षामित्र एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जायेगा।

3. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।

4. एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही कम में तैयार की जायेगी।

5. दो शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही कम में तैयार की जायेगी।

6. छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही कम में सूची तैयार की जायेगी।

7. शिक्षक विहिन विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक को तैनात किया जायेगा।

8.एकल शिक्षक विद्यालय में कम से कम एक और शिक्षक तैनात किया जायेगा।

*9.* दो शिक्षक वाले विद्यालयों में यदि रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो जिनका अवरोही क्रम में छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है में एक शिक्षक तैनात किये जाएंगे।

*10-* प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कम्पोजिट विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की तैनाती हेतु आर०टी०ई० मानकानुसार सर्वप्रथम शिक्षक विहिन, एकल शिक्षक, दो शिक्षक वाले विद्यालय चिन्हित किये जायेंगे

अंतरजनपदीय स्थानांतरण में पांच वर्ष, दो वर्ष का नियम लागू होने से बाहर हो गए हजारों की संख्या में दावेदार

 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण एवं अंतर्जनपदीय म्यूचुअल स्थानांतरण में पुरुष अध्यापकों के लिए पांच वर्ष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए दो वर्ष की सेवा पूरी करने का नियम लागू होने के बाद अधिकांश दावेदार बाहर हो गए।

नियमों में बदलाव के कारण स्थानांतरण की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों के अपने मूल जनपद में लौटने की उम्मीदों को झटका लगा है। प्रदेश में 2011 में पहली बार टीईटी कराने के बाद हुई 72825 शिक्षकों की भर्ती में पहली सूची में शामिल अभ्यर्थी ही पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर पाए हैं।बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर नई व्यवस्था लागू होने से अंतर्जपदीय स्थानांतरण की उम्मीद लगाए शिक्षकों में निराशा है।
विज्ञान वर्ग के लिए 29000 शिक्षक भर्ती एवं बीटीसी वालों के लिए हुई 14850 शिक्षक भर्ती के पुरुष अभ्यर्थियों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण एवं म्यूचुअल स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सकेगा। शिक्षक भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि बेसिक शिक्षा परिषद ने आवेदन की तिथि एक वर्ष पूर्व की लिया तो बड़ी संख्या में दूसरे अभ्यर्थी जो इस समय पांच वर्ष और महिला अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि पूरी कर लिए हैं अंतर्जपदीय स्थानांतरण की दावेदारी से बाहर हो जाएंगे।