UP BASIC EDUCATION DEPARTMENT TRANSFER – प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्त: जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के क्रियान्वयन निम्रवत् रहेगी।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्त: जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के क्रियान्वयन निम्रवत् कराने का करें :-



समायोजन / ट्रान्सफर में इन बिंदुओं का रखा जाएगा ख्याल

01- स्थानान्तरण की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जायेगी।

02 – निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय ( Surplus ) एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किया जायेगा। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का चिन्हांकन शिक्षक विहिन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ 02 से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्तियां है।

03- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय ( Surplus ) में मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक चिन्हित किये जायेंगे।

04— आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को समकक्ष पद पर अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में स्थानान्तरित एवं समायोजित किया जायेगा

05- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में किया जायेगा ।

06- किसी भी आवश्यकता वाले विद्यालय से अध्यापक / अध्यापिका / प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण एवं समायोजन नही किया जायेगा।

07- आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) में मानक से अधिक अध्यापक, अध्यापिका एवं प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) चिन्हित कर निर्दिष्ट बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

08- सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) में चिन्हित अध्यापक/अध्यापिका / प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों (Deficit) का विकल्प लेते हुए अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण किया जायेगा

09- आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहाँ के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है को आवेदन पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

10- स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय भारांक के अनुसार की जायेगी:-

वरीयता तय करने के मानक

●सेवा के लिए एक अंक-अधिकतम 10 अंक
●असाध्य या गंभीर रोग (स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे)- 15 अंक
●दिव्यांग अध्यापक(स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे) 10 अंक
●सरकारी नौकरी करने वाले पति या पत्नी के जिले में- 10 अंक
●एकल अभिभावक- 10 अंक
●महिला अध्यापिका 10 अंक
●राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 5 अंक
●राज्य पुरस्कार प्राप्त 3 अंक

अन्तः जनपदीय समायोजन की प्रक्रिया-

(1)- चिन्हित आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में ऐसे अध्यापक / अध्यापिका जिनका कार्यरत विद्यालय में पदस्थापन होने के कारण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान / मानको का विचलन हुआ है, को उनके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर निर्दिष्ट बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सबसे मुख्य बिंदु यही है

( 2 ) – सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) जिनमें सबसे अधिक अध्यापक कार्यरत है से अतिरिक्त अध्यापकों को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात आवश्यक्ता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के अवरोही क्रम में अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

(3 ) – आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus) से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

(4)- शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है को छात्र संख्या के आधार पर एवं छात्र संख्या समान होने पर विद्यालय को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा ।

(5) शिक्षक विहीन विद्यालय में तीन अध्यापक एकल शिक्षक वाले विद्यालय में दो अध्यापक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है, में एक शिक्षक तैनात किया जायेगा।

(6) – अध्यापक / अध्यापिका का समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में अध्यापक / अध्यापिका के कार्यरत विकास खण्ड में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्तियां है, में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

(7)- अध्यापक / अध्यापिका के कार्यरत विकास खण्ड में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में ऐसे अध्यापक/अध्यापिका जिनका समायोजन अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में नहीं हो सका है को अन्य विकास खण्ड में रिक्ति की उपलब्धता की दशा में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है, परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्ति है में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

( 8 ) आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) में चिन्हित शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) की सूची में वरिष्ठतम शिक्षक को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) को सूची में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है, परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है, में समायोजित किया जायेगा।

निर्भय सिंह

टीमपहल,उत्तर प्रदेश



(1) विद्यालयों के चयन हेतु प्रक्रिया-

(1) सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय (Surplus) एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे।

(2) अवगत कराना है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के (लगभग 1300 सहायक अध्यापक) कार्यरत हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानान्तरित / समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बन्द अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहाँ 08 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, वहां के अध्यापक/अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 08 से अधिक कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

(3) कक्षा 6 से 8 तक के ऐसे विद्यालय जहाँ 6 से अधिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के (लगभग 1200 सहायक अध्यापक) कार्यरत हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानान्तरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 6650 विद्यालय बन्द अथवा एकल है। उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ 06 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 06 से अधिक कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण/ समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। (
4) अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में सर्वप्रथम शून्य शिक्षक वाले विद्यालय, एकल शिक्षक वाले विद्यालय एवं एक से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्यवाही की जायेगी।

(5) सर्वप्रथम अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) मे आवश्यकता वाले (Deficit) शून्य शिक्षक विद्यालय में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

(6) तदोपरान्त ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक कार्यरत नहीं है किन्तु शिक्षामित्र कार्यरत हैं उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

(7) तदोपरान्त ऐसे विद्यालय जहाँ एकल शिक्षक कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

(8) इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकतानुसार दो शिक्षक वाले विद्यालय, तीन शिक्षक वाले विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

(9) सरप्लस शिक्षकों को स्थानान्तरित करने में ऐसे (Deficit) विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षामित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकालिक अनुदेशक को सम्मिलित करते हुए भी समस्त अध्यापकों की संख्या 0 1 या 2 है।

(10) अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के लिए निम्र श्रेणियों अनुमन्य होगी:- 1. प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

2. सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

3. समकक्ष पदका समकक्ष पद के प्रति।

4. संविलित विद्यालयों में भी यह श्रेणी अनुमन्य होगी।

(11) स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग में नगर सेवा संवर्ग में की जायेगी।

(12) उक्त प्रक्रिया मे शून्य शिक्षक वाले विद्यालय में 02 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जा सकेगी।

(13) अनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यकता से अधिक तैनात अध्यापक वाले विद्यालयों (Surplus) के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(14) आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

निर्भय सिंह

जनपद के अंदर स्थानांतरण /समायोजन सम्बन्धी आदेश शासन से जारी

ट्रांसफर आदेश प्रमुख बिंदु



1- आदेश का बिंदु 5>>
RTE मानक की छात्र संख्या के सापेक्ष सहायक अध्यापक सरप्लस होंगे साथ ही 100/150 से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक सरप्लस होंगे।

2- आदेश का बिंदु 14 (1)>>>
सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालय के ऐसे अध्यापक सरप्लस माने जाएंगे जिनके विद्यालय आते ही rte का मानक ( छात्र संख्या के सापेक्ष अधिक अध्यापक होना) विचलन हुआ है। अर्थात जिनके आते ही सरप्लस की स्थिति बन गयी, ऐसे सरप्लस मात्र की विद्यालय में आने की तिथि के अनुसार अवरोही सूची बनेगी,जिसमे सबसे बाद में आया व्यक्ति सबसे ऊपर हो जाएगा।

3- आदेश का बिंदु 14(5)>>>_
आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहां 2 या अधिक अध्यापक कार्यरत है में केवल 1 ही व्यक्ति जा सकेगा।

4- आदेश का बिंदु14(8)>>>
सरप्लस अध्यापक संख्या वाले विद्यालय में पहले सरप्लस अध्यापक का चिन्हीकरण होगा ( आदेश के बिंदु 14(1) अनुसार)। पुनः ऐसे चिन्हित अध्यापको को वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस सभी सरप्लस अध्यापको में से वरिष्ठतम को ( चिन्हित में वरिष्ठतम ) पहले समायोजित किया जाएगा,,।।

निर्भय सिंह
बाराबंकी
मोबाइल 7499088470

अरुण कुमार मिश्रा
प्रतापगढ़
मो8574444040

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