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राज्य कर्मियों को भी दिवाली से पहले डीए और बोनस देने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार कर रहा वित्त विभाग
राज्य कर्मियों को भी दिवाली से पहले डीए और बोनस देने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार कर रहा वित्त विभाग
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि की केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही राज्य कर्मियों को भी डीए बढ़ोतरी का लाभ जल्द मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार दीपावली से पहले बोनस के साथ बढ़ी दर से डीए देने का आदेश जारी कर देगी। यदि सरकार बढ़े डीए का लाभ दीपावली से पहले देना चाहेगी तो उसे अक्तूबर का वेतन दीपावली यानी 24 अक्तूबर से पहले देने का आदेश करना पड़ेगा।
बोनस संभव इसी के साथ यदि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा कर दी तो राज्य कर्मियों को भी बढ़े हुए डीए के साथ बोनस का तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो अब तक 34 फीसदी की दर से दिया जा रहा था, उसमें चार फीसदी वृद्धि करते हुए 38 फीसदी की दर से देने का आदेश बुधवार को जारी कर किया गया था। लाभ जुलाई से मिलना है।
यूपी में पूरी तैयारी केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही यूपी में भी वित्त विभाग ने डीए में चार फीसदी वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीए के संबंध में प्रस्ताव मांगें तो फाइल तत्काल प्रस्तुत की जा सके। राज्य सरकार यदि बढ़े हुए महंगाई भत्ते / महंगाई राहत का लाभ दीपावली से पहले देना चाहेगी तो उसे अक्तूबर का वेतन समय से पहले देने का आदेश जारी करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर के वेतन से संबंधित बिल तैयार कर आगे बढ़ाए जा चुके हैं।
1000 करोड़ का भार डीए व डीआर बढ़ने से राज्य के खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त भार आएगा। करीब 10 लाख राज्यकर्मी, 8 लाख शिक्षकों के साथ ही 12 लाख पेंशनरों को डीए/डीआर वृद्धि का लाभ मिलेगा।
दिखाया था बड़ा दिल मुख्यमंत्री ने 2020 में दीपावली से पहले 14.82 लाख राज्यकर्मियों को बोनस देकर बड़ा दिल दिखाया था। वर्ष 2021 में भी दिवाली से पहले बोनस का आदेश जारी कर दिया था। दूसरी तरफ प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों की नजरें भी बोनस की घोषणा पर टिकी हैं।
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव :- भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर की कुछ घोषणाएं…… समय पर होंगे चुनाव और भी देखें
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🔸 भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
🔸मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस
🔸14 मई 2022 को कार्यकाल समाप्त हो रहा- EC
🔸प्रदेश सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा – EC
🔸सभी पार्टियों के साथ हमारी मीटिंग हुई – EC
🔸डीएम-एसपी से कानून व्यवस्था पर बात हुई – EC
🔸मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस
🔸बैठक में सभी दलों ने सुझाव दिए जिसपर चर्चा हुई- EC
🔸सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं – EC
🔸कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं – EC
🔸 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी – EC
🔸महिला वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है- EC
🔸निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग प्रतिबद्ध है – EC
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🚩🚩 बेसिक अवकाश तालिका :-2022
22 हजार से ज्यादा परिवारों को 50-50 हजार रुपए देगी यूपी सरकार, आदेश जारी
केन्द्र सरकार के एक निर्णय के बार प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। इस बारे में शनिवार को पंचायतीराज व ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार प्रदेश मे upcovid19tracks.in पोर्टल पर कोविड 19 की शुरूआत से इस साल 18 अक्तूबर तक कोरोना संक्रमण से मरे लोगों की संख्या 22, 898 है। इस ब्यौरे के अनुसार जिलेवार अहेतुक सहायत आवंटित की जा रही है।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे कार्मिकों की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 30 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करवायी गयी है और कोविड-19 की रोकथाम में लगे कार्मिकों की इस बीमारी से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करवायी गयी है। इन दोनों श्रेणियों के परिवार को पचास हजार रूपये की उक्त अनुग्रह राशि उपलब्ध नहीं करवायी जाएगी। सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गये इस आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाही की जाए।
कैसे मिलेगी यह अनुग्रह राशि
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से पचास हजार रूपये की अनग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण-पत्र में ‘कोविडा-19 के संक्रमण से मृत्यु हुई है।’ अंकित करवाना होगा। इसके अलावा मृतक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है को प्रमाणित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तीन सितम्बर 2021 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कालेज विभागाध्यक्ष मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कोविड-19 से मृत्यु प्रमाणित करने के बाबत कमेटी गठित होगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृतक के परिजन द्वारा अहेतुक सहायता प्राप्त किये जाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी को सभी सलंग्नकों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 से मृत्यु से सम्बंधित अहेतुक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्ति सेल का गठन करते हुए आवश्यक स्टाफ तैनात करते हुए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस सेल में तैनात अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के प्राप्त करते ही उस पर प्राप्ति का क्रमांक, तारीख व समय अंकित किया जाएगा और आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर दी जाएगी। इस सेल में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप पर की जाएगी। इसी रजिस्टर पर अंकित क्रमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए आवेदक को दिया जाएगा।
कोरोना से मृत्यु का सत्यापन कमेटी करेगी