69000 पदों के रिक्तियों के सापेक्ष 36590 पदों पर नियुक्ति हेतु “नियुक्ति आदेश” का प्रारूप जारी, ऐसा होगा नियुक्ति पत्र, देखें 

69000 पदों के रिक्तियों के सापेक्ष 36590 पदों पर नियुक्ति हेतु “नियुक्ति आदेश” का प्रारूप जारी, ऐसा होगा नियुक्ति पत्र, देखें

69000 शिक्षक भर्ती: चयन के बाद भी खाली रहेंगी सीटें, चयन से बाहर शिक्षामित्रों को मिल सकता है मौका

🔴पहले चरण में ही करीब तीन हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति का इंतजार

🔴 दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्नता वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक चयन दो चरणों में भी पूरा नहीं हो सकेगा। चयनितों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पद देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। इसकी बानगी भर्ती के पहले चरण में ही मिल चुकी है, जब कम पद होने के बाद भी करीब तीन हजार सीटें अभी खाली हैं। दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्न वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। इससे नियुक्ति का तीसरा चरण भी संभावित है, जिसमें खाली पद भरे जा सकते हैं।

परिषदीय स्कूलों की भर्ती की शुरुआत ही एक जून को रिक्त पदों से हुई। उस समय 69000 पदों के सापेक्ष 67867 चयनित ही अर्ह मिले थे। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31661 पदों के लिए 12 अक्टूबर को सूची जारी हुई, तब सिर्फ 31277 पदों पर चयन किया गया, क्योंकि शेष 384 पदों पर एसटी के चयनित उपलब्ध नहीं थे। पहले चरण की काउंसिलिंग में 28320 को ही नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ है, करीब एक हजार मामले अभी विचाराधीन हैं। वहीं, तीन हजार पद खाली रह गए हैं।

अब दूसरे चरण की काउंसिलिंग बुधवार से होगी, इसमें कुल 37339 पदों में से 749 के लिए चयनित नहीं मिले इसलिए 36590 पदों की अनंतिम सूची जारी हुई। इसमें भी परिषद का निर्देश है कि जिन चयनितों के मूल अभिलेख और एनआइसी की ओर से जारी सूचनाओं में भिन्नता हों वह प्रकरण मुख्यालय को भेजे जाएं। तय है कि इसमें भी करीब तीन से चार हजार चयनित नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे। ये वही अभ्यर्थी जो लंबे समय तक परिषद मुख्यालय के सामने आवेदन के समय के रिकार्ड में संशोधन करने की मांग कर रहे थे, परिषद ने मौका नहीं दिया और कोर्ट भी कुछ को छोड़कर अधिकांश की याचिका खारिज कर चुका है। अब परिषद को ही अंतिम निर्णय करना होगा।
चयन से बाहर शिक्षामित्रों को मिल सकता मौका
भर्ती में दर्जनों ऐसे शिक्षामित्र हैं जिन्होंने आवेदन में शिक्षामित्र का जिक्र नहीं किया और वे अनंतिम सूची से बाहर हो गए। अब रिक्त पदों पर उन्हें मौका दिया जा सकता है। दोनों चरणों के चयनितों का निर्णय एक साथ होने के आसार हैं।

69000 अवशेष चयन काउंसलिंग हेतु जनपदवार विज्ञप्तियां जारी

69000 अवशेष चयन काउंसलिंग हेतु जनपदवार विज्ञप्तियां जारी

36590 पदों की काउंसलिंग में कुछ जिलों में पदों की भरमार, और कुछ में काउंसलिंग ही नहीं, देखें विस्तार से

36590 पदों की काउंसलिंग में कुछ जिलों में पदों की भरमार, और कुछ में काउंसलिंग ही नहीं, देखें विस्तार से

इन जिलों में पदों की भरमार

परिषद सचिव ने बताया कि जिला आवंटन सूची के अनुसार सीतापुर में 2014, कुशीनगर में 1935, आगरा में 130, लखीमपुर खीरी में 1716, महराजगंज में 1328, अलीगढ़ 643, अमेठी 523, बलिया 909, बलरामपुर 350, बरेली 490, बस्ती 920, बिजनौर 231, इटावा 234, गोरखपुर 647 का आवंटन हुआ।

यहां दूसरे चरण की काउंसिलिंग नहीं

जिलावार आवंटन में लखनऊ, मऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और बागपत के सारे पद पहले चरण में ही भर चुके हैं। यहां दूसरे चरण की काउंसिलिंग नहीं होगी।

इन जिलों में बहुत कम चयनित

उन्नाव 145, अयोध्या 123, अंबेडकर नगर 62, कानपुर देहात 41, प्रयागराज में महज तीन को आवंटित हुआ है।

सचिव ने बताया कि प्रयागराज में पहले चरण में ही 936 सीटों पर काउंसलिंग हुई थी, ऐसे में अब यहां मात्र तीन सीट पर काउंसलिंग होगी। इसके अतिरिक्त आगरा में 123, अलीगढ़ में 643, आंबेडकरनगर में 62, अमेठी में 523, बलिया में 909, बलरामपुर में 350, बरेली में 490, बस्ती में 920, बिजनौर में 231, इटावा में 234, गोरखपुर में 647, कुशीनगर में 1935, महाराजगंज में 1328, सीतापुर में 2014, उन्नाव में 145, अयोध्या में 123, कानपुर देहात में 41, महराजगंज में 1328, लखीमपुर खीरी में 1716 पदों के लिए काउंसलिंग होगी।

69000 शिक्षक भर्ती : आदेश जारी 36590 पदों पर भर्ती के लिए आदेश हुआ जारी, काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश जारी, नियुक्ति पत्र वितरण करने एवं विद्यालय आवंटन संबंधी दिशा निर्देश प्रथक से निर्गत किए जाएंगे !

69000 सहायक अध्यापक अवशेष चयन : 36590 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर

सहायक अध्यापकों के 36590 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए सभी जिलों में काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर तक होगी। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अनुमति मांगी थी। सीईओ ने विभाग का प्रार्थनापत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है।

अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से रिक्त रहे 1133 पदों को छोड़कर अब शेष करीब 36,590 पदों पर नियुक्ति होनी है। सर्वोच्च न्यायालय के सरकार की ओर से निर्धारित कटऑफ के आधार पर नियुक्ति देने के आदेश के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वर्ष 2021 में पचास हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती जाएगी। विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल चल रही 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी होने के बाद भी परिषदीय स्कूलों में 50 हजार पद खाली रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष शिक्षकों को दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से फरवरी-मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराई जाएगी। इसका परिणाम जारी होने के साथ ही 50 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है ताकि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सकें।

69000 अंतर्गत अवशेष शिक्षक भर्ती : नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेंच, जानिए क्यों और कैसे ?

69000 अंतर्गत अवशेष शिक्षक भर्ती : नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेंच, जानिए क्यों और कैसे ?

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद 69000 शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए शेष पदों 37339 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है तो आरक्षण का पेंच फंसना तय है। वजह, एसटी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थी पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गो का आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची से चयनितों को बाहर होना पड़ सकता है। परिषद अब फिर से एक जून को जारी 67867 सूची से काउंसिलिंग कराए, तभी विवादों पर अंकुश लग सकता है।

परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 67867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी की थी। तय पदों से कम संख्या की सूची इसलिए निकाली गई, क्योंकि एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों के 37339 पदों को रोककर शेष 31661 पदों पर चयन करने का आदेश दिया था। परिषद ने एक जून की सूची से ही अभ्यर्थियों का बिना जिला बदले 31277 को जिला आवंटित किया था। इस सूची में आरक्षण के अनुसार सामान्य, ओबीसी, एससी आदि थे, वहीं कम अभ्यर्थी होने की वजह एसटी अभ्यर्थी ही बने। उनमें से अधिकांश को नियुक्ति दी जा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने तय कटआफ अंक को सही माना है, अब शेष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसकी नई जिला आवंटन सूची विवादों को बढ़ाएगी, क्योंकि ओबीसी के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहली सूची में स्थान नहीं पा सके थे। शेष पदों में अनारक्षित सीटों के लिए उन्हें जिला आवंटन होगा तो आरक्षण का अनुपात गड़बड़ाएगा। साथ ही एसटी के अभ्यर्थी नए जिला आवंटन में काफी कम होंगे। आरक्षण दुरुस्त करने में पिछली जिला आवंटन सूची बेमतलब हो जाएगी।


हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई

शिक्षक चयन की 31277 अभ्यर्थियों की सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इसमें आरोप है कि ओबीसी वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन न तो उनके वर्ग में हुआ और न ही सामान्य की सीटों पर चयनित हो सके हैं। अब सभी पद भरने के आदेश से हाईकोर्ट में चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो सकता है। बशर्ते जिला आवंटन सूची ज्यों की त्यों जारी हो।

सरकार ने 69000 भर्ती के चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति, एक-दो दिन में मंजूरी मिलने की उम्मीद

प्रदेश सरकार ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है। बेसिक शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि आयोग से एक-दो दिन में मंजूरी मिल जाएगी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में कटऑफ विवाद में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शेष रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव की आचार संहिता लागू है।बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के दौरान नियुक्ति देने की अनुमति मांगी है। विभाग का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, 31277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। इसलिए अब शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आयोग से मंजूरी मिलने के इंतजार है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मई में घोषित नतीजों के आधार पर ही होगी 69000 शिक्षकों की भर्ती, कटऑफ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर : अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति

मई में घोषित नतीजों के आधार पर ही होगी 69000 शिक्षकों की भर्ती, कटऑफ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति

69 हजार सहायक अध्यापकों के पद पर इस साल मई में घोषित नतीजों के आधार पर भर्ती करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता बाली पीठ ने बुधवार को इस पद पर चयन के लिए कटऑफ अंक को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें से एक याचिका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि कटऑफ बढ़ने के कारण भर्ती परीक्षा में विफल रहे शिक्षामित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि कटऑफ बढ़ाने का फैसला गैरकानूनी है। साथ ही बीएड छात्र सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं रखते। बीएड उम्मीदवारों ने छह महीने के ब्रिज कोर्स को पूरा नहीं किया है, जो सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। वहीं, यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील राकेश मिश्रा की ओर से कहा गया कि कटऑफ में बढ़ोतरी करना कहीं से गलत नहीं है। भले ही ऐसी परीक्षा प्रक्रिया बीच में क्‍यों न की गई हो। उनकी ओर से इस संबंध में पूर्व के कई आदेशों का हवाला भी दिया गया था। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया

36,590 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ 
इस भर्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए 36,590 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया। इन पदों पर सरकार की मौजूदा कटऑफ 60/65 के आधार पर भर्ती होगी।

सीएम योगी ने किया फैसले का स्वागत लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है । ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें सरकार की ओर से एक अवसर और दिया जाएगा।

अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर इंतजार प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेकर नवंबर के अंत या दिसंबर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू कर दी है।


कटऑफ : सामान्य के लिए 65% आरक्षित के लिए 60% बरकरारशिक्षामित्रों व अन्य ने यूपी सरकार के सात जनवरी, 2019 के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 में  कटऑफ को सामान्य श्रेणी के लिए 65 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लिए 60 फीसदी तय किया गया था। पहले यह कटऑफ 45 और 40 फीसदी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

शिक्षामित्रों की सभी अपीलें खारिज 60/65 पर जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती करे सरकार,शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका, खबर की सत्यता जानने के लिए क्लिक करें- सुप्रीमकोर्ट

#भर्ती69000- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP( c)-6841/2020 राम शरण मौर्य अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार , के साथ टैग #उत्तीर्ण_अंक मामले की सभी याचिकाओं को #ख़ारिज(डिसमिस) कर दिया गया है।
माननीय हाई कोर्ट इलहाबाद की खंडपीठ लखनऊ द्वारा स्पेशल अपील-156/2019 में पारित आदेश ही प्रभावी रहेगा।
#उत्तीर्ण_अंक (40-45)% की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की हार हुई है ।
#उत्तीर्ण_अंक 90-97(60-65%) पक्ष के अभ्यर्थियों की जीत हुई है।
आप सभी 67867 चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवम शुभकामनाएं 15से 20 दिन के अंदर आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा।।