68500 शिक्षक भर्ती : पुनर्मूल्यांकन में सफल होने वाले कम, एससीईआरटी में जांची कॉपियां, परीक्षा नियामक कार्यालय जल्द देगा रिजल्ट

68500 शिक्षक भर्ती : पुनर्मूल्यांकन में सफल होने वाले कम, एससीईआरटी में जांची कॉपियां, परीक्षा नियामक कार्यालय जल्द देगा रिजल्ट

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती का एक और परिणाम आने जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा संस्था ने पुनमरूल्यांकन कराया है, हालांकि इसमें अंतिम रूप से सफल होने वालों की तादाद कम होगी। इसी के साथ लिखित परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने दूसरा माना है, उन याचियों का भी परिणाम अब औपबंधिक रूप से जारी होगा। शीर्ष कोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी है।

परिषदीय स्कूलों की 68500 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दो साल बाद अब तक जारी है। करीब 47 हजार से अधिक को नियुक्ति मिल चुकी है लेकिन, कई अभ्यर्थी जिन्होंने पुनमरूल्यांकन पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों का फिर से मूल्यांकन कराने का आदेश दिया था। लंबे समय से इनका मूल्यांकन एससीईआरटी में चल रहा था। पुनमरूल्यांकन का परिणाम न आने से कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हुई।

 परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अब इसी सप्ताह रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है। लगभग 600 कॉपियों का फिर से मूल्यांकन हुआ है और इसमें सफल होने वालों की तादाद दहाई में ही है। इसके अलावा भर्ती की लिखित परीक्षा में संस्कृत विषय में एक सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने विशेषज्ञों से इतर माना है। परीक्षा संस्था ने कोर्ट के आदेश पर कॉपियों का मूल्यांकन कराया है और उस परिणाम की घोषणा औपबंधिक रूप से करेगा, क्योंकि याचिका का अंतिम निर्णय आना शेष है। इस याचिका में सफल होने वालों की तादाद ठीक-ठाक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि रिजल्ट इसी सप्ताह जारी करने की तैयारी है।

68500 शिक्षक भर्ती : पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के लिए 15 दिन का समय

68500 शिक्षक भर्ती : पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के लिए 15 दिन का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के अपने पूर्व के आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण से कहा है कि वह 15 दिन में आदेश का अनुपालन करें अथवा अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें। अंजना त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने दिया है।

याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम तीन माह में घोषित करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने और समय की मांग की।
जिस पर कोर्ट ने 15 दिन का और समय दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो दुबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में पहले से कई याचिकाएं दाखिल हैं। सचिव ने एक बार और समय दिए जाने की मांग की है। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 15 दिन में परिणाम घोषित करने या अदालत में सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है।