69000 शिक्षक भर्ती रिजर्वेशन अपडेट

69000 अपडेट

आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में RESERVATION का मुद्दा लगा हुआ था जिस पर जस्टिस विवेक चौधरी ने DAY by DAY सुनवाई करने के लिए कहते हुए तारीख़ SEP/11/2023 तय कर दी उसी वक़्त शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता अमित भदौरिया ने PENDING याचिका SERVICE BENCH 14548 of 2019 को mention किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाल ही में BEd वालों के ख़िलाफ़ हुए DECISION का हवाला देते हुए matter को इसी के साथ सुनने के लिए कहा जिस पर अधिवक्ता Upendra Nath Mishra ने matter different बताते हुए oppose किया जिस पर जस्टिस चौधरी ने कहा कि अब 69000 को finally decide करना है तो सभी मुद्दे लेकर आएँ और सभी पक्ष तैयार रखें, वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि याचिका 14548 of 2019 में मुख्य हैं आज present नही थे, कुल मिलाकर कोर्ट ने अब सभी मुद्दे decide करने का मन बना लिया है |

SERVICE BENCH 14548 of 2019 में की गई प्रेयर में क्या डिमांड रखी गई है :-

# NCTE नोटिफ़िकेशन June/28/2018 को QUASH किया जाए
# सरकार द्वारा 2019 में किये गए 23rd amendment को अवैध और असंवैधानिक किया जाए
# CIVIL APPEAL 5929/2017 Anand Kumar Yadav Vs State of UP में जो DECISION हुआ था (यानी शिक्षा मित्रों को दो मौक़े) को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किया गया 23rd amendment illegal क़रार दिया जाए
# Rule 1(2) of UP Basic Ed service rules 2019, 23rd amendment,
Rule 8(2)d यानी बिना BTC ट्रेनिंग के BEd वालों की नियुक्ति
# Rule 14(1)c यानी एक ही मेरिट लिस्ट बनाया जाना BEd BTC की जबकि BEd के पास BTC ट्रेनिंग नही है
# Rule 16d यानी विज्ञापन निकालने के बाद पूर्व में निकले विज्ञापन में ग़लत तरीक़े से BEd को entry देना

सब असंवैधानिक और अवैध क़रार दिये जाएँ

हिमांशु राणा

69 हजार शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने एक अंक देने के मामले में PNP से 10 दिन में मांगा जवाब

69 हजार शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने एक अंक देने के मामले में PNP से 10 दिन में मांगा जवाब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) को 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट से राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए चार महीने का और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने इन्कार कर दिया।


हाईकोर्ट ने पिछली तारीख में याचियों को एक अंक देने के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि छह जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में एक अंक देने में कितना समय लगेगा।


अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो अवमानना कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुनवाई के दौरान सचिव पीएनपी ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया तो उन्होंने चार महीने का समय और दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में जवाब दाखिल किया जाए।





हाई कोर्ट ने पीएनपी से पूछा- एक नंबर देने में कितना समय लगेगा?




प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) को दस दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। पीठ ने पूछा कि याचियों को एक नंबर देने में कितना समय लगेगा।




सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी इस प्रकरण में कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाई कोर्ट से राज्य सरकार के 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए चार महीने का समय और देना की मांग की। कोर्ट ने समय देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने पीएनपी को मामले में दस दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।




• 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में अवमानना याचिका

• पीएनपी सचिव को जवाब के लिए 10 दिन का समय





यह है मामलाः हाई कोर्ट ने पिछली तारीख में याचियों को एक अंक देने संबंधी आदेश के अनुपालन में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई में पूछा था कि पीएनपी को छह जनवरी 2023 को याचियों से प्रत्यावेदन मांगने के मामले याचियों को एक नंबर देने में आखिर कितना समय लगेगा। अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो अवमानना कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान पीएनपी सचिव ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया तथा और समय देने की मांग की।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने के मामले में परीक्षा नियामक सचिव को अवमानना नोटिस, एक माह में आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश

69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने के मामले में परीक्षा नियामक सचिव को अवमानना नोटिस, एक माह में आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को नोटिस जारी किया गया है।

कोर्ट ने अपेक्षा की है कि एक महीने में खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कुमारी अलका दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है।


मामले में हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने 69 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में एक सवाल केउत्तर गलत होने पर अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित करने का आदेश पारित किया था। परीक्षा नियामक ने खंडपीठ के आदेश का पालन नहीं किया। मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की थी लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

69 हजार शिक्षक भर्ती चयन सूची जारी होने में विलम्ब

69 हजार शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग से की जाने वाली 6000 पदों पर भर्ती के लिए अभी तक चयन सूची जारी नहीं हो पाई है।

कार्मिक विभाग की राय मिलने के बाद ही सूची जारी की जाएगी। इसकी चयन सूची 30 दिसम्बर 2021 को जारी की जानी थी और तीन से पांच जनवरी तक काउंसिलिंग होनी थी लेकिन पूरी प्रक्रिया को कार्मिक विभाग की अनुमति न मिलने के कारण तीन जनवरी को सूची जारी करने का ऐलान किया गया लेकिन सूची चार जनवरी तक जारी नहीं हो पाई है।

69000 की चयन सूची जारी होने बाद 6 जनवरी तक नियुक्ति पत्र:- डॉ. सतीश द्विवेदी

डॉ. सतीश द्विवेदी ने बताया कि 28 दिसंबर को चयन सूची तैयार होने के बाद 29 दिसंबर तक सूची का परीक्षण किया जाएगा। 30 दिसंबर को सूची राज्य सूचना केंद्र के वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 3 से 5 जनवरी तक जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

अब तक 1.20 लाख पदों पर भर्ती

पहले की दो भर्तियों को मिलाकर विभाग ने अब तक करीब एक लाख 20 हजार सहायक अध्यापकों का चयन कर लिया है।

69000 Shikshak Bharti: 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया में रिक्त पदों पर तृतीय चरण में चयनित 6696 अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के सम्बंध में।

69000 Shikshak Bharti: 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया में रिक्त पदों पर तृतीय चरण में चयनित 6696 अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के सम्बंध में।

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69000 सहायक अध्यापक भर्ती : प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में छूटे हुए अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के सम्बन्ध में

69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में छूटे हुए अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के सम्बन्ध में

69000 शिक्षक भर्ती में तय आरक्षण से ओबीसी और एससी अभ्यर्थी अधिक चयनित, देखें यह आंकड़े

लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों में 69000 शिक्षक भर्ती में चयनितों की तस्वीर साफ हो गई है। इसमें तय आरक्षण से अधिक ओबीसी व एससी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पिछड़ा वर्ग के 12630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में अपनी मेधा के दम पर जगह पाने में सफल रहे। वहीं, विशेष आरक्षण व आरक्षित अभ्यर्थियों को उनके गुणांक, जिला वरीयता विकल्प के आधार पर जिले का आवंटन किया गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की उनके गुणांक, श्रेणी, जिला वरीयता विकल्प के आधार पर सबसे पहले अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष उपलब्धता देखी गई।

यदि वरीयता वाले जिले में अनारक्षित पद खाली नहीं था तो उन्हें आरक्षित वर्ग में रिक्त पद के सापेक्ष जिला आवंटन किया गया। महानिदेशक ने बताया कि असफल अभ्यर्थी भ्रम फैला रहे हैं कि अनारक्षित अभ्यर्थी अंतिम कटआफ अंक के बाद भी जिलों की आवंटन सूची में शामिल हैं, ऐसे अभ्यर्थी विशेष आरक्षण का लाभ पाने वाले हैं जो अपनी श्रेणी में चयनित हुए हैं। उनका कटआफ अंक अनारक्षित से कम है।

PRESS NOTE : बेसिक शिक्षा विभाग- 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया

प्रेस नोट:- बेसिक शिक्षा विभाग- 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया