69000 शिक्षक भर्ती रिजर्वेशन अपडेट

69000 अपडेट

आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में RESERVATION का मुद्दा लगा हुआ था जिस पर जस्टिस विवेक चौधरी ने DAY by DAY सुनवाई करने के लिए कहते हुए तारीख़ SEP/11/2023 तय कर दी उसी वक़्त शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता अमित भदौरिया ने PENDING याचिका SERVICE BENCH 14548 of 2019 को mention किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाल ही में BEd वालों के ख़िलाफ़ हुए DECISION का हवाला देते हुए matter को इसी के साथ सुनने के लिए कहा जिस पर अधिवक्ता Upendra Nath Mishra ने matter different बताते हुए oppose किया जिस पर जस्टिस चौधरी ने कहा कि अब 69000 को finally decide करना है तो सभी मुद्दे लेकर आएँ और सभी पक्ष तैयार रखें, वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि याचिका 14548 of 2019 में मुख्य हैं आज present नही थे, कुल मिलाकर कोर्ट ने अब सभी मुद्दे decide करने का मन बना लिया है |

SERVICE BENCH 14548 of 2019 में की गई प्रेयर में क्या डिमांड रखी गई है :-

# NCTE नोटिफ़िकेशन June/28/2018 को QUASH किया जाए
# सरकार द्वारा 2019 में किये गए 23rd amendment को अवैध और असंवैधानिक किया जाए
# CIVIL APPEAL 5929/2017 Anand Kumar Yadav Vs State of UP में जो DECISION हुआ था (यानी शिक्षा मित्रों को दो मौक़े) को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किया गया 23rd amendment illegal क़रार दिया जाए
# Rule 1(2) of UP Basic Ed service rules 2019, 23rd amendment,
Rule 8(2)d यानी बिना BTC ट्रेनिंग के BEd वालों की नियुक्ति
# Rule 14(1)c यानी एक ही मेरिट लिस्ट बनाया जाना BEd BTC की जबकि BEd के पास BTC ट्रेनिंग नही है
# Rule 16d यानी विज्ञापन निकालने के बाद पूर्व में निकले विज्ञापन में ग़लत तरीक़े से BEd को entry देना

सब असंवैधानिक और अवैध क़रार दिये जाएँ

हिमांशु राणा

बदले कटआफ से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति की उम्मीद, भटक रहे हैं 69000 भर्ती में 6800 चयनित

बदले कटआफ से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति की उम्मीद, भटक रहे हैं 69000 भर्ती में 6800 चयनित


बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण चयन से वंचित 6800 शिक्षकों के नियुक्ति की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है।अभ्यर्थी प्रयागराज आने वाले प्रदेश सरकार के हर मंत्री को ज्ञापन देकर नियुक्ति दिलाए जाने की मांग करते हैं। नियुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे चयनित लक्ष्मीकांत यादव ने बताया कि आरक्षण में गड़बड़ी के कारण 6,800 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे।

अभ्यर्थियों ने मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री की पहल पर पांच जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची जारी की गई, लेकिन नियुक्ति अभी नहीं मिली है। जब 69,000 भर्ती का परिणाम जारी किया गया था तो अनारक्षित वर्ग में 67.11, ओबीसी वर्ग में 66.73 तथा एससी वर्ग में 61.05 कटआफ निर्धारित किया गया था।

इस पर प्रश्न उठने पर 6,800 शिक्षकों की चयन सूची जारी की गई। इधर बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले दिनों शिक्षकों की मांग पर कोट के आदेश के बाद एनओसी दिए जाने के लिए सभी बीएसए को निर्देश के साथ जो कटआफ जारी किए उसमें अनारक्षित 69.07, ओबीसी 65.53 तथा एससी 59.55 तय की गई है। इस तरह श्रेणीवार कटआफ में अंतर है। लक्ष्मीकांत, राजकुमार, अनु पटेल आदि अनारक्षित में कटआफ अधिक व आरक्षित वर्ग में कम किए जाने को अपनी विजय के रूप में देख रहे हैं। ये अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से मिलने के बाद पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह से मिलकर नियुक्ति दिलाए जाने की मांग रखी।

69000 भर्ती के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, अधिसूचना से ठीक पहले जारी चौथी सूची से संतुष्ट नहीं आरक्षित वर्ग

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग की गलत तरीके से 6800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 6800 पदों के लिए जारी चौथी सूची से असंतुष्ट ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का कहना है कि 69000 भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19000 से अधिक सीटों पर घोटाला हुआ है लेकिन सरकार मात्र 6800 पदों पर घोटाला स्वीकार रही है, जो पूरी तरह गलत है।



याचिका दाखिल करने वाले मुनेश मौर्य का कहना है कि पूर्व बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद तथा वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने लखनऊ हाईकोर्ट में कहा था कि इस भर्ती में एक भी सीट पर घोटाला नहीं हुआ। जबकि सरकार ने आरक्षण घोटाला स्वीकार कर 6800 पदों की सूची जारी कर दी, जो खुद में बड़ा सवाल है। जब सरकार ने 6800 पदों पर आरक्षण घोटाला होना स्वीकार कर लिया है तो गलत तरीके से चयनित 6800 अभ्यर्थियों को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा। अभ्यर्थी राजेश चौधरी के अनुसार सरकार ने 6800 पदों की चौथी सूची को लखनऊ हाईकोर्ट में लंबित महेंद्र पाल एंड अदर्स के अधीन रखा है। ऐसी स्थिति में जब तक महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक सरकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 6800 पद न दे तथा इस भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए। इस भर्ती में संविधान प्रदत्त ओबीसी को 27 तथा एससी को 21 आरक्षण के तहत क्रमश: 12000 तथा 3000 सीट और दी जाए अथवा लखनऊ हाईकोर्ट में जितने भी याची हैं उन सभी को लाभ दिया जाए, तभी यह मामला पूरी तरह समाप्त हो सकता है ।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अनन्तिम चयनित / जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है

69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अनन्तिम चयनित / जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है

69000शिक्षक भर्ती : आरक्षित वर्ग की चयन सूची आज

लखनऊ। बेसिक शिक्षा में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने के बाद आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को जारी की जाएगी। 4 और 5 जनवरी को जिलों में काउंसिलिंग होगी। 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें करीब छह हजार अभ्यर्थियों का चयन होगा।

69000 शिक्षक भर्ती:- 22000 पद जोड़कर प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी,लखनऊ निर्देशालय पर धरना जारी

69000 शिक्षक भर्ती:- 22000 पद जोड़कर प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी, लखनऊ निर्देशालय पर धरना जारी

69000 सहायक शिक्षक की भर्ती त्रुटि मामला :ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार करने पर सुपर कोर्ट फैसला

स्पेशल अपील 716/2021 रिचा त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के संबंध में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000  सहायक शिक्षक की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार करते हुए चार दिसम्बर 2020 के शासनादेश को वैध करार दिया था। कोर्ट ने शासनादेश को विभेदकारी मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह नियम 14 के विपरीत नहीं है।