बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक तबादले: अभी भी नहीं सुलझ सका मुद्दा, चुनाव से खटाई में पड़ सकती है प्रक्रिया

बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक तबादले: अभी भी नहीं सुलझ सका मुद्दा, चुनाव से खटाई में पड़ सकती है प्रक्रिया

अब शिक्षकों को यह डर सताने लगा है कि चुनाव ड्यूटी की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर दिसंबर में उनका तबादला होता है तो ड्यूटी के डाटा में भी बदलाव करना होगा।

शिक्षक संगठन 25 अक्तूबर की बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों का जिले के अंदर और बाहर परस्पर तबादले का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। इधर, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। शिक्षकों को डर है कि इस चुनाव की वजह से उनका तबादला फंस सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के निदेशालय पर धरने के बाद अब 25 अक्तूबर को प्रस्तावित वार्ता में इसका मुद्दा उठेगा।

विभाग में एक से दूसरे जिले में और जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया कई महीने से चल रही है। विभाग ने पहले इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार तिथि बढ़ाई और जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो यह कहा कि तबादले शासनादेश के अनुसार गर्मी व जाड़े की छुट्टियों में किए जाएंगे। इससे नाराज शिक्षकों ने कई बार बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना-प्रदर्शन भी किया।

अब शिक्षकों को यह डर सताने लगा है कि चुनाव ड्यूटी की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर दिसंबर में उनका तबादला होता है तो ड्यूटी के डाटा में भी बदलाव करना होगा। वहीं, अगर चुनाव आचार संहिता लग गई तो जाड़े की जगह गर्मी की छुट्टियों तक उनका मामला टल जाएगा। इसे लेकर वे काफी परेशान हैं। इसी तरह फरवरी से चल रही पदोन्नति की प्रक्रिया भी नहीं पूरी हो पाई है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा कि विभाग को इन सारी समस्याओं को देखते हुए जिले के अंदर और बाहर के परस्पर तबादले जल्द से जल्द करने चाहिए। जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया पूरी करने में सिर्फ एक दिन का समय लगना है। पर विभाग मौन साधे हुए है।

अब तक पूरी नहीं हुई प्रक्रिया
शासन में पहले 16 और अब 25 अक्तूबर को वार्ता प्रस्तावित है। इसमें परस्पर तबादले का मामला उठाएंगे। फरवरी से शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। इस देरी के लिए एक भी बीएसए पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर शिक्षक से कोई गलती होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। -डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष, उप्र शिक्षक महासंघ

Prabha savita stopped salary by bsa unnao but high court resumed salary our verdict

BSA को बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले किसी भी शिक्षक का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं है – हाइकोर्ट

उपरोक्त आदेश को सुरक्षित कर लें आपके काम आएगा।।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव द्वारा शिक्षिका प्रभा सविता का वेतन रोकने का आदेश यह कहते हुए रोक दिया कि वह अपने कार्य में इंट्रेस्ट नही लेती है और मनमानी करती हैं ।इस आदेश को शिक्षिका ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी , न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर BSA उन्नाव के वेतन बाधित आदेश रद्द कर दिया साथ ही यह भी अवधारित किया कि बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

Prabha savita stopped salary by bsa unnao but high court resumed salary our verdict
Prabha savita stopped salary by bsa unnao but high court resumed salary our verdict

 

Save the above order as it will be useful to you. District Basic Education Officer Unnao stopped the order of withholding the salary of teacher Prabha Savita saying that she does not take interest in her work and acts arbitrarily. The teacher challenged this order in the Lucknow High Court bench, the court gave relief to both the parties. Hearing this, BSA Unnao canceled the salary withholding order and also held that without departmental inquiry and investigation, the employee has no right to withhold salary before he is found guilty.

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_म्यूच्यूअल स्थानांतरण

➡️ _अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए अनुमन्य श्रेणी-_

👉 _प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ।_

👉 _सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ।_

👉 _सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ।_

👉 _प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय_

_अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल स्थानांतरण में समय सीमा पुरुषों के लिए 5 साल महिला के लिए 2 साल लागू होगा *ट्रांसफर जिले से जिला होगा,,।।*_

_जनपद के अंदर (अन्तः जनपदीय) म्यूच्यूअल स्थानांतरण में समय सीमा नही लागू होगी स्थानातरण *स्कूल से स्कूल होगा,,।।।*_

_आदेश के अनुसार प्रधानाध्यपक प्राथिमक का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक से म्यूच्यूअल नही होगा,,।

_पॉइंट 13_

_अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के पश्चात शिक्षक/शिक्षिका एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पदस्थापित किये जायेंगे।_

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https://upeducationdept.com/office/

UP BASIC EDUCATION DEPARTMENT TRANSFER – प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्त: जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के क्रियान्वयन निम्रवत् रहेगी।

 

https://upeducationdept.com/2023/06/06/mutual-transfer-link-intradistrict-click-here%f0%9f%91%87%f0%9f%91%87/

 

शैक्षिक सत्र 2023 – 24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निर्गत आदेश

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण अपडेट,, 2023 – 24

*(1)* जनपद में नियमित सेवावधि *शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष* होना अनिवार्य होगा। *सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से* की जायेगी।

*(2)* माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में *केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका* (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही *दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह* होंगे।

*( 3 )* माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-419 डी0/2021 अजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक/शिक्षिका को *अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जायेगा, परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं* माना जायेगा।

*(4)* जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक *30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे।* किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षिक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

In the academic session 2023 - 24, the order issued in relation to inter-district and mutual transfer of teachers / teachers working in study-run schools of Basic Education Council
In the academic session 2023 – 24, the order issued in relation to inter-district and mutual transfer of teachers / teachers working in study-run schools of Basic Education Council

*(5)* *पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण में दोनों शिक्षक/शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य* होगा। अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलेगी परन्तु *पारस्परिक एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण दोनो का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को पारस्परिक स्थानान्तरण का लाभ अनुमन्य* किया जायेगा।

*(6)* अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण *ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग* में किये जायेंगे।

*(7)* अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा *अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता* है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए *कम से कम 01 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य* होगा। विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

*(8)* चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या- 365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी / 16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट “च” में वर्णित रोग से शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री ) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा।

*(9)* असाध्य एवं गम्भीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ / एस0जी0पी0जी0आई0 सैफई, किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्विद्यालय / संस्थान और पी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals ) द्वारा मान्य होने, से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही यह लाभ देय होगा।

*(10)* अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में *अभिलेख फर्जी / कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही* की जायेगी।

*(11)* आनलाइन *आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा* किया जायेगा। समिति के सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। *असाध्य एवं गम्भीर रोगियों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी के सत्यापनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित* किया जायेगा।

*(12)* भारांक सारिणी

Weightage Table
Weightage Table for interesting transfer 2023-24

*(13)* अध्यापक/अध्यापिका के *अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ* दिया जायेगा।

*(14)* अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को *आवंटित जनपद में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-रिट-981/ अरसठ-5-2022-657/2021 दिनांक 20 अगस्त, 2022 में निहित प्राविधान के अनुसार* की जाएगी।

*(15)* शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की *समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ से विचार विमर्श के उपरान्त समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन* किया जायेगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

*(16)* अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा तथा शासनादेश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

*( 17 )* अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।

*(18)* अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। *शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान* ही की जायेगी।

*(19)* बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में *पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश अवक्रमित* माने व समझे जायेंगे।

 

  1. Interdistrict Transfer Update session 2023-24

(1) In the district, it will be mandatory for a regular teacher to have a service period of *02 years and for a headmaster/teacher to have a service period of 05 years*. The calculation of the service period will be based on the date of joining in the district.

(2) In compliance with the honorable court’s order, *only those teachers who have taken transfer due to marriage or due to incurable and serious illness (self, spouse, or unmarried son/daughter)* and have already availed transfer once will be eligible for *subsequent transfers*.

(3) In accordance with the order dated 05.07.2021 of Special Appeal No. 419 D/2021 Ajay Kumar vs. UP State and others, it will not be prohibited for teachers to apply for transfer more than once. However, only the right to apply for transfer will be granted, and the transfer itself will not be considered as a right.

(4) Interdistrict transfers will be allowed for a maximum of 10% of the number of working teachers as per approved positions in the district until *April 30, 2023*. The maximum limit for incoming and outgoing teachers will be 10% of the sanctioned positions.

(5) *Mutual consent between both teachers will be mandatory* in the case of mutual transfers. The process of interdistrict and mutual transfers will run parallel, but *teachers who have benefited from both mutual and interdistrict transfers will be presumed to have availed mutual transfer benefits*.

(6) Interdistrict transfers will be conducted *from rural service category to rural service category and from urban service category to urban service category*.

(7) In the interdistrict transfer process, a teacher can *choose a maximum of 07 districts* as options, but it will be mandatory to provide *at least one district as an option* to be eligible for interdistrict transfer. In the absence of options, the online application will be automatically canceled.

(8) The benefit will be granted only to teachers (self, spouse, or unmarried son/daughter) who are affected by the diseases mentioned in Annex “C” of the Department of Medical, Health, and Family Welfare, Medical Section-6, Government Order No. 365/2016/3124/Panch-6-2016-19G, dated December 27, 2016.

9.issued by All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow/ESIC PGIMSR Safdarjung Hospital, King George’s Medical College, and similar government-declared medical universities/institutions and PGHs (Private General Hospitals) accredited by the National Accreditation Board for Hospitals will be considered valid only if it is signed by the medical officers of the hospital, countersigned by the medical superintendent of the hospital, and countersigned by the Chief Medical Officer of the respective district where the treatment is being conducted or received.

(10) In the verification of records submitted by teachers, if any forged or manipulated documents are found, legal action as per the rules will be taken against the concerned teacher.

(11) The verification of online application forms will be done at the district level by a committee. The committee will consist of the Secretary, District Basic Education Officer. In relation to incurable and serious diseases, after verification by the Chief Medical Officer of the district following the verification by the District Basic Education Officer, the online application form will be validated.

(12) Index Table

Weightage Table
Weightage Table for interesting transfer 2023-24

(13) In case of equal marks, priority will be given to the teacher with seniority for the date of appointment. If there is equality in the date of appointment, the teacher with higher age will be given the benefit of inter-district transfer.

(14) In the process of inter-district and mutual transfers, the allocation of schools in the allotted district will be done as per the provisions laid down in the Government Order No. -Rit-981/Arasath-5-2022-657/2021 dated August 20, 2022, by the Basic Education Department-5.

(15) The entire process of inter-district and mutual transfers for the academic session 2023-24 will be carried out online as per the sequence in the Government Order after consultation with the National Informatics Center, Lucknow. No consideration will be given to offline application forms.

(16) The technical phases and procedures of inter-district and mutual transfers will be determined by the Basic Education Board in accordance with the government order, and further actions will be taken accordingly.

(17) The schedule for inter-district transfers will be separately issued by the Secretary, Basic Education Board.

(18) After inter-district and mutual transfers, teachers will not be relieved from duty or assume new responsibilities during the middle academic session. The process of relieving teachers and assuming new responsibilities will be carried out during the vacation period.

(19) In schools under the jurisdiction of the Basic Education Board, all previous government orders related to inter-district and mutual transfers will be considered applicable and understood.

 

प्रमोशन लेटेस्ट न्यूज- वरिष्ठता सूची पर आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक खुला click here 👇

_प्रमोशन लेटेस्ट न्यूज_

वरिष्ठता सूची👇🏻

https://basicparishad.upsdc.gov.in/SeniortyList.aspx

आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक👇🏻

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🛑 *बेसिक शिक्षा विभाग- साइट हुई एक्टिव0,शिक्षक / शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु यहाँ क्लिक करें*

https://basicshikshak.com/promotion-portal/

Promotion – अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक/ शिक्षिकाओं द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किए जाने के संबंध में निर्देश

जिलावार प्रमोशन सूची- जिलों के जूनियर बेसिक स्कूल के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची वरिष्ठता क्रम के अनुसार जारी

सेवा नियमावली के अनुसार प्रमोशन सूची / Promotion list as per service rules

PROMOTION GUIDELINES – उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर आदेश जारी

सवा लाख स्कूलों में हेडमास्टर नहीं, परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या नहीं होने से पदोन्नति प्रक्रिया ठप, 2009 से शिक्षकों को प्रमोशन का इंतजार

 

 

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ITR स्पेशल (AY2022-23) – ऑनलाइन ITR फ़ाइल करने की पूरी प्रक्रिया

आयकर प्रपत्र भरने की पूरी जानकारी, इस तरह भरो प्रपत्र टैक्स बनेगा शून्य(0)

आयकर विवरणी वर्ष 2022-23 – सभी प्रकार आगरण प्रपत्र देखें और डाउनलोड करें।

 

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आयकर गणना :- निम्न उपायों द्वारा नवनियुक्त शिक्षक 41556(68500) को नहीं देना होगा आयकर तथा एरियर भुगतान हेतु 10 e Form दिलाएगा आयकर से मुक्ति, 10e form यहां करें डाउनलोड

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निपुण भारत मिशन के अंतर्गत दीक्षा एप पर कोर्स 10, 11, 12 हुए लॉन्च, अंतिम तिथि 04 सितंबर जल्दी करें पूर्ण

निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता व लीडरशिप विकसित करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 अगस्त से शुरू हो चुका है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम से सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। 
 
शिक्षकों को दीक्षा एप से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर सप्ताह तीन कोर्स भेजे जाएंगे। इसमें दो अकादमिक कोर्स होंगे और एक मैनेजमेंट, लीडरशिप कोर्स होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि आधे घंटे की होगी। सभी बीएसए व बीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण से जोड़ें।
  1. शिक्षक प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश
     
    🛑 Course 10,11,12 Launch
    🛑 Start Date: 29 Aug 2022
    🛑 End Date  : 04 Sept 2022
    आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता एवं लीडरशिप विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण 08 अगस्त 2022 से प्रारम्भ किया जा रहा है। हर सप्ताह 3 कोर्स भेजे जाएंगे, 2 Academic topic पर और 1 स्कूल leadership पर।
    सभी BSA, DIET प्राचार्य, BEO, SRG, KRP, ARP, DIET मेंटर इस अनिवार्य प्रशिक्षण से प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 3 तक के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जोड़ना सुनिश्चित करें ।
    प्रशिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्वत है:

    🔵 Course 10:
    https://diksha.gov.in/explore-course/course/do_313612629098962944170

    🔵 Course 11:

    https://diksha.gov.in/explore-course/course/do_313612625552826368164

    🔵 Course 12 (Leadership Video Link):

    https://www.youtube.com/watch?v=OnhZDZXzBz4

    🔴 Dashboard Link:
    http://t.ly/zDL1

    नोट:
     1. प्रशिक्षण से पहले सभी users अपना दीक्षा ऐप playstore से अनिवार्य रूप से update कर लें ।
     2. अपनी दीक्षा प्रोफाइल में district, block, school का चयन कर update कर लें ।( https://youtu.be/8sHuHUrkBxQ वीडियो लिंक पर प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं )
     3. Course  9 तक का डैशबोर्ड  Live हो चुका है।

योगी सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में निपुण भारत फेलोशिप योजना के तहत करने जा रही है भर्ती, 4 साल का होगा सेवाकाल

योगी सरकार प्राइमरी स्कूल में बेहतर पढ़ाई के लिए करने जा रही है। इसके लिए यूपी मुख्यमंत्री निपुण भारत फेलोशिप योजना चलाई जाएगी। 118 युवा सीएम फेलोशिप योजना के तहत चुने जाएंगे।

अब बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों के प्रोफेशनल भी काम करेंगे। इसके लिए यूपी मुख्यमंत्री निपुण भारत फेलोशिप योजना चलाई जाएगी। 10 ब्लॉकों पर एक युवा प्रोफेशनल को रखा जाएगा। लगभग 118 युवा सीएम फेलोशिप योजना के तहत चुने जाएंगे। इसकी कार्ययोजना समग्र शिक्षा अभियान ने तैयार कर ली है, जिस पर सरकार की अंतिम मुहर लगनी बाकी है।

इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने बजट दिया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल युवाओं को राज्य स्तर पर चयन होगा। चयन के लिए निजी एजेंसी की मदद ली जाएगी। इनकी आर्हता और मानदेय को लेकर अंतिम फैसला होना है लेकिन इसमें परास्नातक और प्रबंधन की डिग्री समेत जिलों में काम कर चुके लोगों को वरीयता दी जाएगी। ये फेलोशिप चार साल के लिए होगी। इसके पीछे मंशा है कि नियुक्त किए जाने वाले ये युवा निपुण भारत के मानकों पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत विभागीय अधिकारियों के साथ काम करेंगे और राज्य परियोजना निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे।

पढ़ाई की बेहतरी के लिए करेंगे काम
ये ब्लॉक की शैक्षणिक प्रगति का डाटा रखेंगे और सभी मासिक बैठकों को डाटा के आधार पर संचालित करवाएंगे। इसके अलावा एआरपी व शिक्षक संकुल को लगातार प्रोत्साहन करते हुए उनकी मदद करेंगे कि अकादमिक दृष्टिकोण से उन्हें किन चीजों पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय निर्देशों का पालन करना, ब्लॉक में होने वाले थर्ड पार्टी मूल्यांकन में एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना, दीक्षा रीड एलांग ऐप और निपुण भारत अभियान के लिए जनजागरूकता अभियान को स्थानीय जरूरत के हिसाब से प्लान करना होगा।

आकांक्षी ब्लॉक के लिए भी चल रही है फेलोशिप योजना
इससे पहले 100 आकांक्षी विकासखण्डों के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। इसमें चयनित युवाओं द्वारा अपने आवंटित ब्लॉकों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण और योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे।

News Source – Hindustan News paper