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अब ट्रांसफर/ समायोजन/ म्यूच्यूअल स्थानांतरण 03 मई के बाद।

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प्रमोशन/स्थानांतरण/समायोजन: बेसिक में पदोन्नति/स्थानांतरण हेतु 13 जनवरी 2023 को विभागीय बड़ी बैठक आहूत किये जाने के सम्बंध में, देखें आदेश

🔴 बेसिक में पदोन्नति/स्थानांतरण हेतु 13 जनवरी 2023 को विभागीय बड़ी बैठक आहूत किये जाने के सम्बंध में, देखें आदेश

🔴 नए शैक्षिक सत्र से पहले प्रमोशन हो जाने की पूरी उम्मीद

शिक्षा विभाग के समूह ग कर्मियों का अब ऑनलाइन होगा तबादला

ब्रेकिंग



लखनऊ

शिक्षा विभाग के समूह ग कर्मियों का अब ऑनलाइन होगा तबादला

मानव संपदा पोर्टल से होंगे तबादले

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर दर्ज कराने के दिए निर्देश

समूह ग के अंतर्गत लिपिक, उर्दू अनुवादक, स्टेनोग्राफर संवर्गों के विभिन्न पदों के स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर दर्ज होगा डाटा

पहली पोस्टिंग से लेकर वर्तमान पोस्टिंग, मोबाइल नंबर, श्रेणी सहित पूरा ब्योरा पोर्टल पर करना होगा दर्ज

7 दिसंबर तक डाटा त्रुटिरहित कराते हुए देना होगा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रब्रेकिंग



लखनऊ

शिक्षा विभाग के समूह ग कर्मियों का अब ऑनलाइन होगा तबादला

मानव संपदा पोर्टल से होंगे तबादले

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर दर्ज कराने के दिए निर्देश

समूह ग के अंतर्गत लिपिक, उर्दू अनुवादक, स्टेनोग्राफर संवर्गों के विभिन्न पदों के स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर दर्ज होगा डाटा

पहली पोस्टिंग से लेकर वर्तमान पोस्टिंग, मोबाइल नंबर, श्रेणी सहित पूरा ब्योरा पोर्टल पर करना होगा दर्ज

7 दिसंबर तक डाटा त्रुटिरहित कराते हुए देना होगा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र

बेसिक शिक्षा विभाग – प्रमुख सचिव महोदय बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता संगठन की बैठक खत्म

प्रमुख सचिव महोदय बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता संगठन की बैठक खत्म

प्रमुख सचिव महोदय बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता संगठन की बैठक खत्म।


प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतम 08 और जूनियर हाई स्कूलों में अधिकतम रहेंगे 06शिक्षक।


पारस्परिक स्थानांतरण हेतु भी जारी होगा आदेश।


जिले के अंदर स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शुरू होगी अंतर जनपदीय स्थानांतरण।


जनपद के अंदर स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत शुरू होगी पदोन्नति प्रक्रिया।


प्रत्येक माह संगठन के साथ प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में होगी बैठक।जिसमें सभी शीर्ष अधिकारी रहेंगे मैजूद।


ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र का एक किया जाएगा संवर्ग।


बैठक में विजय किरन आनन्द जी महानिदेशक स्कूल शिक्षा,शुभ्रा सिंह जी शिक्षा निदेशक बेसिक,रोहित त्रिपाठी जी अपर परियोजना निदेशक,प्रदेश उपाध्यक्ष अनन्त कुमार जी उपस्थित रहे।


बैठक के संचालक और आयोजक प्रताप सिंह बघेल जी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश रहे।

BASIC TEACHER TRANSFER SAMAYOJAN (अंतः जनपदीय स्थानांतरण) / ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों विकल्प के आधार पर स्थानातरण के सम्बंध में।

ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों विकल्प के आधार पर स्थानातरण के सम्बंध में।

अंतः जनपदीय ट्रांसफर

ट्रांसफर विशेष – आप सभी अपने उक्त 12 विवरणों की जांच सही ढंग से जाँच कर ले ताकि भविष्य में होने वाले आपके ट्रांसफर /पोस्टिंग प्रभावित ना हो

आप सभी अपने उक्त 12 विवरणों की जांच सही ढंग से जाँच कर ले ताकि भविष्य में होने वाले आपके ट्रांसफर /पोस्टिंग प्रभावित ना हो

1)अधिकतर संशोधन लखनऊ से होने हैं अतः सूचना दो कार्य दिवस में प्रेषित करें

2) विभागीय निर्देश के अनुसार अभी केवल इन 12 बिंदुओं का संशोधन होना है अन्य संशोधन भविष्य में होगा

  • क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका का एम्पलाई टाइप रेगुलर अंकित है? क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका की सही अंकित है?
  • संबंधित अध्यापक/अध्यापिका के दिव्यांग होने की स्थिति में उसकी दिव्यांगता अंकित है?
  •  क्या संबंधित अध्यापक / अध्यापिका का कैडर सही अंकित है?
  •  क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका का जेण्डर सही अंकित है?
  •  क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका की सर्विस स्टार्ट डेट सही अंकित है? क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका के पोस्टिंग ऑफिस में वर्तमान कार्यरत
  • विद्यालय तथा रिपोर्टिंग ऑफिस में वर्तमान कार्यरत विकासखंड सही अंकित है?
  • क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका की वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि सही अंकित है?
  • क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका के सेवाकाल में तैनाती के समस्त विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण तिथि तथा कार्यमुक्त तिथि (वर्तमान कार्यरत विद्यालय को छोड़कर) का विवरण अंकित है?
  • अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से इस जनपद में आने की स्थिति में क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका के पिछले जनपद में तैनाती के समस्त विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण तिथि तथा कार्यमुक्त तिथि का विवरण अंकित है?
  •  क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका के विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि अंकित है?
  •  क्या संबंधित अध्यापक/अध्यापिका का मोबाइल नंबर सही अंकित है?

प्राथमिक प्रधानाध्यापक या जूनियर सहायकों के लिए आवश्यक निर्देश।

*प्राथमिक प्रधानाध्यापक या जूनियर सहायकों के लिए*
👇
1. Joining Date in Current Office: जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसकी जोइनिंग तारीख


2. Joining Relieving: किसी भी डेट का सर्विस break न हो, अगर कम्पोजिट हुआ है तो सभी की joining डेट में एक entry आटोमेटिक होगी उसको ignore करें ।(अगर गलत है, तो जो service book में फ़ॉर्मेट है उसी क्रम में भरें )


3. Data of Retirment: सत्र लाभ नहीं जोड़ना है


4. Appointment Date: वह तिथि जिस डेट का BSA से अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ?


5. Date of Joining in Service:सबसे पहले विद्यालय या BSA office में जॉइन किया


6. Cadre:HT Primary/AT Junior


*7. Date Of Birth*


8. Marital Status:विवाहित या अविवाहित हैं


*ल9. Date of Marriage:


10.Spouse Ehrms Code: पति या पत्नी के सरकारी सेवा में होने पर उनका Ehrms Code


11.Employee Type :Regular


12.Current Designation : Maths/Art(Social Science)/Art(Language)-यह आपको नहीं दिखेगा


13. Education Detail: सभी योग्यतायें जिनके documents मानव संपदा पर अपलोड किए हों


14. Current Status (एक्टिव होना चाहिए)



*सभी कार्मिक मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट अवश्य करा लें* 👇*
*नोट *…. ⏩ *1. Marital Status*
⏩ *2. Date of Marriage*



https://ehrms.upsdc.gov.in/ReportSummary/PublicReports/EmployeeFactSheet

लिंक पर क्लिक करें 👆🏻👆🏻

आसान नहीं परिषदीय शिक्षकों के तबादले की राह, शासनादेश में 30 अप्रैल की छात्र संख्या को बनाया आधार, इसी के आधार पर पिछली बार 2017 में रुक गया था ट्रांसफर

आसान नहीं परिषदीय शिक्षकों के तबादले की राह, शासनादेश में 30 अप्रैल की छात्र संख्या को बनाया आधार, इसी के आधार पर पिछली बार 2017 में रुक गया था ट्रांसफर

प्रयागराज : परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह आसान नहीं होगी। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से 27 जुलाई को जारी जिले के अंदर स्थानान्तरण आदेश में 30 अप्रैल 2022 की छात्रसंख्या को आधार बनाया गया है जबकि स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अभी तक चल रहा है। ऐसे में 30 अप्रैल की छात्रसंख्या के आधार पर सरप्लस होने पर असंतुष्ट शिक्षकों का कोर्ट जाना तय है।

ठीक ऐसा ही मामला 2017 में हुआ था और जिले के अंदर तबादले नहीं हो सके थे। 13 जून 2017 के आदेश में सरकार ने 30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाया था जबकि स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल की छात्रसंख्या के आधार पर जिन शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया था उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका कर दी और उनको कार्यमुक्त करने पर रोक लग गई थी।


नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित/विज्ञान, सामाजिक विषय और भाषा के एक-एक शिक्षक होने चाहिए।


27 जुलाई के शासनादेश में ओपन ट्रांसफर जैसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफर के नाम पर समायोजन का झुनझुना थमा दिया गया है। तमाम शिक्षक दंपती पिछले कई वर्षों से अलग-अलग ब्लॉक में 100 से 150 किमी की दूरी पर तैनात हैं और बच्चों के पालन-पोषण में कठिनाई उठा रहे हैं। तबादला आदेश में उनको 10 अंकों का वेटेज तो मिला है लेकिन उन्हें आवेदन का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि वही के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जहां शिक्षक सरप्लस यानी छात्र-शिक्षक अनुपात से अधिक हैं।


नजदीक के ब्लॉकों में तैनाती से अव्यवस्था

प्रयागराज। पिछले कई वर्षों में नई नियुक्ति और अंतरजनपदीय स्थानांतरण से आए पुरुष शिक्षकों को शहर के नज़दीक के ब्लॉकों में तैनाती देने के कारण इन विद्यालयों में शिक्षक सरप्लस हो गए हैं। तैनाती नियामवली 2010 के अनुसार पुरुष शिक्षकों को नई नियुक्ति या अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के बाद प्रथम पांच वर्ष पिछड़े या सुदूर ब्लॉकों में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। महिला शिक्षिकाओं को पूरे सेवाकाल में दो वर्ष पिछड़े ब्लॉक में सेवा करना अनिवार्य है। लेकिन तमाम शिक्षकों ने सामान्य या शहर से नजदीक के ब्लॉक में तैनाती पा ली है।

बेसिक शिक्षा ट्रांसफर पालिसी:- 2022-23 का सार….

बेसिक_शिक्षा_ट्रांसफर_पालिसी:- 2022-23 का सार….


एक विद्यालय में न्यूनतम तीन अध्यापक होंगे
जनपद के अंदर समायोजन ही होंगे, ट्रांसफर की भी संभावना है।


सरप्लस अध्यापकों के समायोजन में सबसे पहले वो सीनियर टीचर (जिनके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से RTE 2009 के मानक में विचलन पैदा हुआ है, का वरिष्ठ से कनिष्ठ के अवरोही क्रम में) का ट्रांसफर/समायोजन होगा।


सरप्लस शिक्षक वाले विद्यालय से जो विद्यालय में पहले आया था, उसे पहले विकल्प मिलेगा।
पिछड़े ब्लॉकों से ट्रान्सफर की संभावना नगण्य, वहाँ सरप्लस शिक्षकों की संख्या पहले से ही नगणय है।

शासनादेश प्वाइंट 8 की भी व्याख्या सरप्लस में चिन्हित शिक्षक ध्यान दीजिए।
चिन्हित अर्थात जिनके पदस्थापन यानि आने से मानक का विचलन हुआ यानि कि कनिष्ठ शिक्षको को अवरोही क्रम में अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाएगा।

यानि कि जो पहले आया है, वह सबसे ऊपर रखा जाएगा और फिर ऊपर की ओर से सरप्लस वरिष्ठ शिक्षको को रखते हुए लिस्ट बनेगी और लिस्ट में जो सबसे ऊपर है उनसे शुरुवात होगी समायोजन की ।


अर्थात सरप्लस चिन्हित शिक्षकों में FIRST IN FIRST OUT का सिद्धान्त लागू होगा।

◆म्यूच्यूअल ट्रांसफर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

★30 अप्रैल, 2022 की छात्र संख्या को समायोजन का आधार बनाने से शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे।

◆समायोजन प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को शिक्षक मानने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

■पहले से ही दूरस्थ ब्लॉकों में कार्यरत शिक्षकों को निकटतम ब्लॉक ट्रान्सफर की संभावना नगण्य हैं।
नोट:- शासनादेश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर सार लिखा गया है लेकिन फिर भी कोई विसंगति हो तो मूल शासनादेश को ही आधार माना जाय

शेष……..