बेसिक शिक्षा विभाग:- विभाग से संबंधित प्रकरणों पर संगठनों से वार्ता हेतु जल्द गठित होगी उच्चस्तरीय कमेटी: CM

बेसिक शिक्षा विभाग:- विभाग से संबंधित प्रकरणों पर संगठनों से वार्ता हेतु जल्द गठित होगी उच्चस्तरीय कमेटी

यूपी में भी 30 तक बढ़ेगा लॉकडाउन, शिक्षण संस्थान 15 तक रहेंगे बंद, 31 मई तक सार्वजनिक क्षेत्र में मास्क पहनना होगा अनिवार्य

🛑कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने को बेहद संजीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक-एक कदम पर हर खतरा भांपकर उठा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आज अपनी कोर टीम के साथ बैठक में विचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश से पहले ओडिशा, पंजाब तथा महाराष्ट्र में लॉकलाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है।

🛑कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास पर उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद तय किया कि उत्तर प्रदेश में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस दौरान भी जिलों को दो वर्ग में बांटा गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें ए वर्ग में वह जिले हैं, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इनको ग्रीन जोन माना जा रहा है। वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या फिर वहां 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।
ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें
🛑ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। बी वर्ग वाले जिलों में चिह्नित हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी। 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी। वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।
🛑वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।
🛑बंद रहेंगे होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, बार, धार्मिक संस्थान
🛑प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति। इसके साथ भी यह तय किया गया है कि होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
🛑15 मई तक स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद

🛑हॉटस्पॉट के क्षेत्रों को खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को राहत ही अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे। प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 मई तक प्रदेश के सभी बंद रहेंगे। अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक।

मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को लखनऊ में मौजूद अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सोमवार या फिर आगे के दिनों में लखनऊ में कुछ कार्यालय खोलने पर सहमति भी बन सकती है।

यूपी कैबिनेट के फैसला अब शिक्षक बनने को ग्रेजुएशन में लाने होंगे 50% अंक, देखें और किन-किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

यूपी कैबिनेट के फैसला अब शिक्षक बनने को ग्रेजुएशन में लाने होंगे 50% अंक, देखें और किन-किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

यूपी की योगी सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में  34 फैसलों पर मुहर लगाई है। आज की बैठक में तय हुआ कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50 फीसदी अंक अनिवार्य होंगे। अभी तक ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। इन भर्तियों से संबंधित कई फैसले किए गए हैं।

इसके साथ ही एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों और बिल्डरो को सरकार ने बड़ी राहत दी है।

इन फैसलों पर लगी मुहर

  • मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव।
  • श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स। 
  • औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी।
  • नोयडा, ग्रेटर नोएडा, के होम बायर्स के लिये बनी सब कमेटी की रिपोर्ट मंजूर।
  • बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी के गलती से फंसे हैं, उनके लिये फंसी हुई अवधि ‘जीरो पीरियड’ मानी जायेगी। उनका इंट्रेस्ट माफ होगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को मिलेगी जो इसका फ़ायदा बायर्स को देंगे। साथ ही जून 2021 तक पजेशन देंगे। गड़बडी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी।
  • नोयडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी।
  • यूपी बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी की नीति बदलेगी। करीब 850 करोड़ भार पड़ता था जबकि 150 करोड़ की सब्सिडी ही मिलती थी। 90 हजार कनेक्शन के लिये बजट प्रवाधान था जबकि 2.37 लाख कनेक्शन। काफी दुरुपयोग हो रहा था। 
  • नई नीति में 1 HP पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट 3.50 रुपये में दिये जाएगा।
  • 0.5 HP पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी।
  • इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल मिलेगा।
  • डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में संसोधन।
  • जमीन पर 25% सब्सिडी।
  • 00% स्टाम्प ड्यूटी में छूट।
  • 30- पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर  जीएसटी लागू करने को मंजूरी  12% जीएसटी लगेगी। 
  • कैग की रिपोर्ट मिली है।
  • भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव।
  • सुल्तानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शिफ्ट।
  • KGMU में विभिन्न विभागों के निर्माण में उच्च विशिष्ट जोड़ेगी।
  • RML में प्रथम निर्माण।
  • 200 करोड़ से अधिक की लागत।
  • 4 अफसरों के खिलाफ दंडात्मक करवाई को मंजूरी।
  • 18 : शोहरत गढ़, तंबौर, महराजगंज, कोंच, खलीलाबाद, लखनऊ, वाराणसी का सीमा विस्तार।
  • 8 नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी मंजूर।
  • पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा।
  • NHAI, स्टेट हाइवे पर एक किलोमीटर या जिला मार्ग में 600 M, निजी मार्ग या अन्य पर 300 M की दूरी पर लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 मीटर दूरी पर लगाया जाएगा।
  • 35×35 मीटर एरिया मैदानी, 20×20 शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में एरिया होगा। 3 लाख लाइसेंस फीस होगी।