Covid-19: हेल्पलाइन नम्बर, अपने जनपद का कोरोना हेल्पलाइन नम्बर क्लिक कर जाने

Covid-19: हेल्पलाइन नम्बर, अपने जनपद का कोरोना हेल्पलाइन नम्बर क्लिक कर जाने

UP Covid19 VACCINE LATEST UPDATE : – कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी सरकार की प्लानिंग देखें, कैसे होगा टीकाकरण

Up Covid19 Vaccine Latest Update – कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी सरकार की प्लानिंग देखें, कैसे होगा टीकाकरण

सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार को 6000 रिफर (रेफ्रिजरेटेड) वैन की जरूरत है। सरकार इसके इंतजाम में जुट गई है। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि वह वैक्सीन को दूरदराज के क्षेत्र में जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अभी से फूलप्रूफ रणनीति तैयार करें, जिसमें किसी भी प्रकार की चूक की कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए। 

दूसरी तरफ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा फ्रोजन मीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले रिफर वैन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन विभाग तथा दुग्ध विकास विभाग से उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त रिफर वैन की जानकारी मांगी गई है ताकि समय रहते उसकी जांच कराकर जो तकनीकी गड़बड़ी हो उसे दूर किया जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार की एक बड़ी टीम कोरोना वैक्सीन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने में जुटी हुई है, जिसकी निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति कर रही है।

प्रदेश में अगर हवाई मार्ग से वैक्सीन मंगाए जाएंगे तो उसके लिए हवाई अड्डे पर वहां के कार्गो टर्मिनल से लेकर उसे दूर-दराज के गांव तक ले जाने के लिए कूल चेन की फूलप्रूफ व्यवस्था कैसे हो, इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। वैक्सीन को माइनस 20 से लेकर माइनस 60 डिग्री तक के तापमान में ही सुरक्षित रहने की बात की जा रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उसके अनुकूल तापमान कैसे बनाए रखा जाए उस दिशा में तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में कम से कम 6000 रिफर वैन की जरूरत पड़ेगी। 
प्रशिक्षण के लिए तकनीकी स्टाफ का जुटाता जा रहा ब्योरा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कुशल और प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी कहा है कि वह अपने फार्मासिस्टों व लैब टेक्नीशियन से लेकर स्टाफ नर्स का पूरा ब्योरा सरकार को शीघ्र भेजें ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। इन्हें सात से 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया जाता है कि कोरोना वैक्सीन लगाने का पूरा दारोमदार इन्हीं तकनीकी पैरामेडिकल स्टाफों के जिम्मे रहेगा।

मध्यप्रदेश : कोरोना के चलते 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद

मध्यप्रदेश: कोरोना के चलते 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिबराज सिंह चौहान ने महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, आगामी सत्र एक अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। पहली कक्षा से आठकों तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वों की बोर्ड परीक्षाएं होंगी तथा इनको कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगो। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। कक्षा 9वीं एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदशन के लिए शिक्षाविदों को एक समिति बनाई जाए। देश के अन्य राज्यों को शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाए।

लखनऊ : संक्रमित शिक्षिका के इलाज में देरी से मौत

विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कोरोना पोसिटिव महिला को 4 दिन के बाद कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया

संक्रमित में शिक्षिका के इलाज में देरी से मौत इलाज में लापरवाही पर मुकदमा दर्ज होगा: डीएम

कंटेनमेंट जॉन में निवास करने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में RSMUP का ज्ञापन

कंटेनमेंट जॉन में निवास करने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में RSMUP का ज्ञापन

COVID 19 के कार्य में लगे परिषदीय शिक्षकों को कोरोना योद्धा की श्रेणी की तरह सुविधाएं दिए जाने के सम्बंध में PSPSA द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया मांगपत्र

कोविड 19 के कार्य में लगे परिषदीय शिक्षकों को कोरोना योद्धा की श्रेणी की तरह सुविधाएं दिए जाने के सम्बंध में PSPSA द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया मांगपत्र

COVID-19: योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे ऑफिस और मार्केट, वीकेंड को रहेगी बंदी

योगी सरकार (Yogi Government) ने गत शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन (Lockdown) लगाया है. अब यह नियम आगे भी जारी रहेगा. दो दिन की बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.

लखनऊ. लगतार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (COVID-19 Infection) को देखते हुए सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अब सूबे में हफ्ते के पांच दिन ही कार्यालय और बाजार खुलेंगे. सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस और बाजार खोले जाएंगे, जबकि शनिवार और रविवार को सभी दफ्तर और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. गौरतलब है कि योगी सरकार ने गत शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है. अब यह नियम आगे भी जारी रहेगा. दो दिन की बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.

अब शिक्षक आयुष कवच मोबाइल ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने के अलावा अन्य को इस ऐप का प्रयोग करने के लिए करेंगे प्रेरित

अब शिक्षक आयुष कवच मोबाइल ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने के अलावा अन्य को इस ऐप का प्रयोग करने के लिए करेंगे प्रेरित

कोरोना से जंग लड़ रहे देशभर के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, होगी इतने साल की जेल….

कोरोना से जंग लड़ रहे देशभर के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, होगी इतने साल की जेल….
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (coronavirus) से जंग लड़ रहे देशभर के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं है. मोदी सरकार (Modi Govt) एक ऐसा अध्यादेश लाई है जिसके मुताबिक मेडिकल टीम (Medical Team) पर हमला करने के दोषियों को 3 महीने से 5 साल की सजा होगी. यही नहीं अगर मेडिकल टीम पर गंभीर किस्म का हमला हुआ तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी. सरकार ने साफ कर दिया गया है अगर किसी डॉक्टर की गाड़ी या क्लीनिक पर हमला होता है तो नुकसान के बाजार भाव से दोगुना हर्जाना वसूला जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने यह जानकारी दी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये यह फैसला किया. कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि देश में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को गैर-जमानती अपराध माना जाएगा.
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला मामलों पर सरकार अध्यादेश लेकर आई है. केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रीय महामारी कानून के तहत अध्यादेश लागू किया जाएगा जिसके तहत डॉक्टरों पर हमला गैरजमानती अपराध होगा. 30 दिन में जांच पूरी होगी. एक साल में फैसला आ जाएगा और कड़ी सजा यानी 3 महीने से 5 साल कैद की सजा हो सकती है. 50 हार से 2 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
■ 10 प्वॉइंट में समझें:
1. मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी.
2. मेडिकल टीम पर हमला गैरजमानती अपराध होगा.
3. हमले से जुड़े मामलों पर 1 साल के अंदर फैसला आएगा.
4. दोषियों को 3 महीने से 5 साल की सजा मिलेगी.
5. हमले के गंभीर अपराध पर 6 महीने से 7 साल की सजा.
6. पीड़ित को 50 हजार से 2 लाख मुआवजे का प्रावधान है.
7. हमलावरों पर 1 लाख से 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा.
8. डॉक्टरों पर हमला करने और तोड़फोड़ करनेवालों को भी सजा.
9. गाड़ी और क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने पर दोगुना हर्जाना.
10. स्वास्थ्यकर्मियों पर सरकार अध्यादेश लेकर आई.