अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के पश्चात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अध्यापको की सूची निम्नवत तैयार की जायेगी..

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के पश्चात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया
अध्यापको की सूची निम्नवत तैयार की जायेगी..

1. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर’ दिव्यांग महिला की अवरोही में सूची तैयार की जायेगी।

2 अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर दिव्यांग पुरुष की अवरोही में सूची तैयार की जायेगी।

3.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर महिला अध्यापिकाओं की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी।

4. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर पुरुष अध्यापकों की अवरोही कम में सूची तैयार की जायेगी।

5.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि समान होने की दशा में –
क- _अधिक जन्मतिथि के अध्यापक/अध्यापिकाओं को अवरोही क्रम में तैयार सूची में ऊपर रखा जायेगा।
ख-जन्मतिथि समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में अध्यापक/अध्यापिकाओं को सूची में ऊपर रखा जायेगा

विद्यालयों का चिन्हांकन

1- मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा *निर्धारित तिथि* (30 अप्रैल या सितंबर) पर अध्यापक एवं छात्र संख्या जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार विद्यालयवार वैकेन्सी मैट्रिक्स तैयार की जायेगी।

2. विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षामित्र एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जायेगा।

3. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।

4. एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही कम में तैयार की जायेगी।

5. दो शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही कम में तैयार की जायेगी।

6. छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही कम में सूची तैयार की जायेगी।

7. शिक्षक विहिन विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक को तैनात किया जायेगा।

8.एकल शिक्षक विद्यालय में कम से कम एक और शिक्षक तैनात किया जायेगा।

*9.* दो शिक्षक वाले विद्यालयों में यदि रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो जिनका अवरोही क्रम में छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है में एक शिक्षक तैनात किये जाएंगे।

*10-* प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कम्पोजिट विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की तैनाती हेतु आर०टी०ई० मानकानुसार सर्वप्रथम शिक्षक विहिन, एकल शिक्षक, दो शिक्षक वाले विद्यालय चिन्हित किये जायेंगे

शिक्षकों के फेरबदल की तैयारी में योगी सरकार, पहले अंतरजनपदीय फिर जिले के अंदर होंगे तबादले

बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी है। तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है। योगी सरकार पहले अंतरजनपदीय फिर जिले के अंदर तबादले करेगी।

यूपी सरकार इस बार सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले पहले करेगी और इसके बाद ही जिले के अंदर समायोजन व तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी है। तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है। इस बार नीति में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं।

पिछली बार ज्यादा वरीयता अंक पाकर जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ और पहले चरण में वे अपने जिलों में तैनाती के लिए पहुंचे तो उन्हें दूरदराज के एकल स्कूलों और बंद स्कूलों में तैनाती मिली थी। जबकि कम अंक पाकर सूची में बाद में जगह पाए अध्यापकों को जिला मुख्यालय के करीब तैनाती मिली। ऐसा इसलिए कि जिलों में पहले एकल और बंद स्कूलों का विकल्प खोला गया था। इस विसंगति को इस बार की तबादला नीति में दूर किया जाएगा।

इसके अलावा सेवा अवधि कम करने की मांग शिक्षक लगातार कर रहे हैं। हालांकि इसे कम करने की संभावना नहीं है क्योंकि पिछली बार की नीति को शिक्षकों ने कोर्ट में चुनौती दे दी थी और हाईकोर्ट ने महिला शिक्षकों की सेवा अवधि तीन साल और पुरुषों की पांच साल कर दी थी।

पिछले पांच वर्षों में केवल दो बार ही अंतरजनपदीय तबादले हुए हैं। पहली बार 2017-18 में 11963 शिक्षकों के तबादले हुए वहीं दूसरी बार 2019-20 में 26563 शिक्षकों के तबादले किए गए जिनकी सूची दिसम्बर, 2020 में जारी की गई। वहीं जिले के अंदर तबादले कई वर्षों से नहीं हुए हैं।

अंतर्जनपदीय तबादला :- सिंचाई एवं जल संसाधन, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ग्राम विकास, नगर विकास, लोक निर्माण, चिकित्सा, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि, खाद्य एवं रसद धन आबकारी एवं समाज कल्याण विभाग

सिंचाई एवं जल संसाधन, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ग्राम विकास, नगर विकास,  लोक निर्माण, चिकित्सा, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि, खाद्य एवं रसद धन आबकारी एवं समाज कल्याण विभाग

अंतर्जनपदीय तबादला :- सिंचाई एवं जल संसाधन, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ग्राम विकास, नगर विकास, लोक निर्माण, चिकित्सा, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि, खाद्य एवं रसद धन आबकारी एवं समाज कल्याण विभाग

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बेसिक शिक्षा विभाग में भविष्य में होने वाले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में आकांक्षी जनपदों के लिए नहीं रहेगी बाध्यता, जिले के भीतर स्थानांतरण के संबंध में जल्दी ही जारी होगा आदेश, देखे शिक्षा मंत्री जी का वीडियो

बेसिक शिक्षा विभाग में भविष्य में होने वाले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में आकांक्षी जनपदों के लिए नहीं रहेगी बाध्यता, जिले के भीतर स्थानांतरण के संबंध में जल्दी ही जारी होगा आदेश, देखे शिक्षा मंत्री जी का वीडियो

1- अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर के लिए नयी नियमावली आएगी। परिषद सचिव के अनुमोदन से ट्रांसफर हो जाएगा।
2- आकांक्षी जनपद से भी ट्रांसफर होंगे।
3- जिले से जिले के अंदर (ब्लॉक ट्रांसफर/ म्यूच्यूअल ट्रांसफर/ समायोजन ) जल्द ही होगा।

सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है अंत:जनपदीय स्थानांतरण

सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है अंत:जनपदीय स्थानांतरण

शिक्षक जिले में पांच वर्ष से पूर्व भी मांग सकते अंतर जिला तबादला: हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में एक जिले में पांच वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले भी सहायक अध्यापक अंतर जिला तबादले की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को याची के तबादले पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज में सहायक धर्मेद्र सिंह राजपूत की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसकी पत्नी फीरोजाबाद में सहायक अध्यापिका है।

याची ने अंतर जिला स्थानांतरण फीरोजाबाद करने के लिए आनलाइन आवेदन किया था। उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने अभी प्रयागराज में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष की सेवा अनिवार्यता में छूट दिए जाने का प्रविधान है। पति-पत्नी एक साथ रहे, एक ही जिले में कार्य करें, यह विशेष परिस्थिति में आता है। लिहाजा याची का स्थानांतरण फिरोजाबाद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लिया जाए।

अंतर जनपदीय तबादले को एक से अधिक बार आवेदन दे सकते हैं शिक्षक : हाईकोर्ट

अंतर जनपदीय तबादले को एक से अधिक बार आवेदन दे सकते हैं शिक्षक : हाईकोर्ट

एकल पीठ के फैसले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने बदला


प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि अध्यापकों को एक से अधिक बार अंतर जनपदीय तबादले के लिए अर्जी देने का अधिकार है। शासनादेश और एकल पीठ द्वारा अंतर जनपदीय तबादले के लिए केवल एक बार अर्जी देने का आदेश नियमावली के विपरीत है।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूíत पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अजय कुमार की विशेष अपील पर दिया है। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि एक बार अंतर जनपदीय तबादला मंजूर होने के बाद दोबारा तबादले की अर्जी देने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अर्जी देने से तबादले का अधिकार नहीं मिल जाता। यह सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह तबादला करे अथवा नहीं।


अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा और शिवेंदु ओझा ने बहस की। उनका कहना था कि एकलपीठ ने अपने आदेश से याचिका में जो प्रार्थना नहीं थी, अपनी तरफ से अंतर जनपदीय तबादले के लिए दूसरी बार अर्जी देने पर रोक लगा दी, जबकि नियमावली में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नियुक्ति से पांच साल तक तबादले पर रोक है। केवल महिला अध्यापिका को अपने पति अथवा सास ससुर के आवास के जिले में तबादला मांगने का नियम है। इसमें भी कहीं पर अर्जी की संख्या का उल्लेख नहीं है। तबादला अनुरोध अथवा दूसरे अध्यापक की सहमति से किए जाने का नियम है। दूसरे जिले में तबादला लेने पर वरिष्ठता प्रभावित होती है।

बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों की उम्मीद कम, समायोजन के लिए विभाग ने भेजा प्रस्ताव

सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले इस वर्ष होने की उम्मीद नहीं है। अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के अंदर समायोजन के लिए प्रस्ताव भेजा है। विभाग में सहमति बन गई है कि समायोजन होने तक तबादले नहीं किए जाएंगे।

🔴 प्राइमरी स्कूलों में पिछले वर्ष हुए थे 22 हजार शिक्षकों के तबादले
🔴 समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव

इससे पहले दिसम्बर, 2020 में सरकार ने लगभग 22 हजार शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले किए थे। पिछले वर्ष लगभग 69 हजार शिक्षक तबादले से वंचित रह गए थे। इन तबादलों के लिए 2019 में आवेदन लिए गए थे और नए में इन्हें जनवरी में तैनाती दी गई है। जिले के अंदर समायोजन 2019 के बाद नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग जिले के
अंदर समायोजन दो भागों में करेगा। पहला रिक्त स्कूलों की संख्या के विकल्प मांगेगा और शिक्षकों की इच्छानुसार उन्हें समायोजित करेगा। वहीं इसके बाद एकल या स्कूलों की रिक्तियों के मुताबिक बिना विकल्प लिए शिक्षकों को पदास्थापित करेगा। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं। हालांकि शिक्षक अंतरजनपदीय तबादलों के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

शासन ने निरस्त किए शिक्षकों के तबादले : Government canceled the transfer of teachers

बेसिक शिक्षा परिषद में एक हजार शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गये हैं, इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बुधवार आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षकों का तबादला निरस्त कर दिया गया है, और सभी बीएसए को आदेश दिया गया है कि जिस विद्यालय से शिक्षकों को तबादला किया गया है ।

उसी विद्यालय में उन्हें पुनः ज्वॉइन करवा दिया जाये। उन्होंने बताया कि ये शिक्षक अगली बार जब ताबादले की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। बता दें कि शिक्षकों की ओर से त्रुटिपूर्ण ढंग से अपने आवेदन पत्र में ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर नगर क्षेत्र भरा गया है उनका स्थानांतरण त्रुटिपूर्ण ढंग से नगर क्षेत्र में हो गया है। ऐसी स्थिति में सहायक अध्यापकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर नगर क्षेत्र अंकित किए जाने पर संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को सत्यापित नहीं किया जाना चाहिए था जो अध्यापक मूलतः ग्रामीण क्षेत्र में तैनात थे वे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तथा जो नगरीय क्षेत्र में तैनात थे उनकी तैनाती स्थानांतरित जनपद के नगरीय क्षेत्र में ही की जाएगी। इससे शिक्षकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब वर्तमान में बीएसए की ओर से सभी शिक्षकों को फिर उन्हें पुराने जिले वापस भेजा जा रहा है, जिसके चलते शिक्षकों में कड़ी नराजगी है, शिक्षको का कहना है कि उनके साथ अन्याया किया जा रहा है, बड़ी मुश्किल में किसी तरह से तबादला हो पाया है, अब पता नहीं कब फिर नंबर आयेगा।